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UP की Voter List से कहीं आपका नाम तो नहीं कटा? 5 स्टेप्स फॉलो कर ऐसे चेक करें अपना नाम

UP SIR voter list online check: उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है, जिसमें 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं. इनमें मृतक, स्थानांतरित और डुप्लिकेट नाम शामिल हैं. वोटर 6 फरवरी तक फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के जरिए सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 2.89 करोड़ नाम बाहर हो गए हैं. (Photo- ITG)
यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 2.89 करोड़ नाम बाहर हो गए हैं. (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने राज्य की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि एक बड़े सत्यापन अभियान के बाद करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. इस छंटनी के बाद यूपी का मतदाता आधार 15 करोड़ से घटकर अब लगभग 12 करोड़ रह गया है.

सत्यापन प्रक्रिया और बड़ी कटौतियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, पुरानी सूची के 15 करोड़ मतदाताओं में से केवल 81 प्रतिशत (लगभग 12 करोड़) लोगों ने ही सत्यापन फॉर्म पर हस्ताक्षर कर वापस जमा किए.

शेष 18 प्रतिशत डेटा में विसंगतियां पाई गईं. हटाए गए नामों में 46.23 लाख मृतक, 2.17 करोड़ स्थानांतरित (माइग्रेटेड) और 25.47 लाख डुप्लिकेट मतदाता (जिनके नाम एक से अधिक जगह दर्ज थे) शामिल हैं.

6 फरवरी तक सुधार का मौका, ऐसे करें चेक

चुनाव आयोग ने जनता से अपील की है कि वे अपना नाम सूची में जरूर चेक कर लें. यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया है, तो वह फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकता है. वहीं, पते या नाम में सुधार के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है.

नागरिक ECI.net या अपने मोबाइल के जरिए भी नाम की जांच कर सकते हैं. आप एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम ऐसे चेक कर सकते हैं-

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1- सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/download-eroll पर जाएं, जहां आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा.

3- उसके बाद राज्य सलेक्ट करके जिले और विधानसभा सीट का चुनाव करें.

3- इसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा कोड को सही तरह से भर लें.

4- जैसे ही आप अपनी विधानसभा सीट का चयन करेंगे तो नीचे आपके बूथ संख्या की एक लिस्ट आ जाएगी उसमें जो आपका बूथ है, यानि जहां आप वोट डालते हैं उसे सलेक्ट करके डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.

5- हो सकता है कि आपका बूथ पहले पेज पर ना हो इसके लिए आप सर्च वाले ऑप्शन में अपने बूछ का नाम डाल सकते हैं, तुरंत आ जाएगा. उसे डाउनलोड कर सकते हैं.

अंत में आपके बूथ की वोटर लिस्ट की पीडीएफ आपके सामने होगी, वहां आप अपना नाम चेक कर सकते हैं.

18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी नागरिकों से कहा गया है कि यदि नाम सूची में नहीं है तो फॉर्म-6 भरें, और किसी तरह की त्रुटि सुधार के लिए फॉर्म-8 का उपयोग करें. आयोग ने इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों से भी निरंतर सहयोग की अपील की है.

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