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बिहार वोटर लिस्ट में नहीं है आपका नाम तो मिलेगा मौका? संशोधन के लिए EC देगा 1 महीने का टाइम

बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी योग्य मतदाता का नाम सूची से छूट गया हो, या किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम गलती से जुड़ गया हो, तो 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आपत्ति या दावा दाखिल करने का मौका रहेगा.

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करीब 95 फीसदी मतदाताओं ने जमा किए गणना फॉर्म (Photo: ITG)
करीब 95 फीसदी मतदाताओं ने जमा किए गणना फॉर्म (Photo: ITG)

बिहार में चल रहे गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) में, 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों को तेज कर दिया गया है.  

इस बीच निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर आदेश के पेज 3 पैरा 7(5) के अनुसार, किसी भी मतदाता या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक एक महीने का समय मिलेगा, ताकि यदि बीएलओ/बीएलए द्वारा किसी पात्र मतदाता का नाम छोड़ दिया गया हो, तो उसे शामिल किया जा सके.

यदि बीएलओ/बीएलए द्वारा किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से शामिल किया गया हो, तो उसे मतदाता सूची से बाहर रखा जा सके. यानी किसी भी योग्य मतदाता का नाम जोड़ने और अयोग्य मतदाता का नाम हटवाने या राजनीतिक पार्टियों की शब्दावली में कटवाने के लिए महीने भर का समय है. यानी राजनीतिक पार्टियां और आम मतदाता भी मसौदा सूची यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण एक महीने में कर सकेंगी.

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चुनाव आयोग ने सियासी दलों संग साझा किया डेटा

आपको बता दें कि 20 जुलाई 2025 को, एसआईआर के पहले चरण में अब तक फॉर्म न भरने वाले और गलत तरीके से सूची में शामिल मतदाताओं की जानकारी, बिहार के 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के ज़िला अध्यक्षों द्वारा नामित 1.5 लाख बीएलए के साथ साझा कर दी गई है. यह पारदर्शिता और सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

बिहार के जो मतदाता इस समय अस्थायी रूप से राज्य के बाहर रह रहे हैं और किसी अन्य स्थान पर वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे https://voters.eci.gov.in या ECINet ऐप के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. इसके अलावा, वे प्रिंटेड फॉर्म भरकर या तो परिवार के ज़रिए बीएलओ को सौंप सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं.

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1 सितंबर तक आपत्ति या दावा का मौका
1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद, कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल 1 सितंबर 2025 तक विधानसभा क्षेत्र के संबंधित ERO/AERO के पास आपत्ति दर्ज करा सकता है. यदि किसी योग्य मतदाता का नाम छूट गया है, तो वह दावा प्रस्तुत करके शामिल होने की मांग कर सकता है.

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