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NEET अभ्यर्थ‍ियों के लिए खुशखबरी, गुजरात में सात नए ब्राउन फील्ड मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे

राज्य सरकार ने मौजूदा ब्राउन फील्ड पॉलिसी में भी महत्वपूर्ण सुधार किया है. जिसके बाद अब गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 20 दिन तक और बच्चों को एक साल तक का इलाज मुफ्त देना होगा. जिसके लिए NICU बनाना होगा. डायलिसिस सेवाओं के लिए कम से कम 10 बेड के एक यूनिट का निर्माण करना होगा.

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गुजरात सरकार ने 2016 में राज्य के जिला स्तरीय सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करके जिले में अस्पताल संलग्न मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए ब्राउन फील्ड मेडिकल कॉलेज की नीति में कुछ सुधार किए हैं. जिसके बाद राज्य में कुल 7 जिलों में ब्राउन फील्ड मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे. ये कॉलेज बोटाद, देवभूमि-द्वारका, गिर सोमनाथ, खेड़ा-नडियाद, छोटा उदेपुर, महिसागर-लुनावाड़ा और डांग-आहवा में खुलेंगे. 

मौजूदा स्थिति में ब्राउन फील्ड मेडिकल कॉलेज गुजरात के 5 जिलों बनासकांठा-पालनपुर, अमरेली, दाहोद, भरूच और तापी-व्यारा में स्थ‍ित हैं. राज्य सरकार द्वारा ब्राउन फील्ड पॉलिसी में सुधार के बाद अब राज्य के कुल 7 जिलों में ब्राउन फील्ड मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे. इन मेडिकल कॉलेजों के खुलने से राज्य की जनता को विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से जिला स्तर पर अधिक स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से प्राप्त होगी.

राज्य सरकार ने मौजूदा ब्राउन फील्ड पॉलिसी में भी महत्वपूर्ण सुधार किया है. जिसके बाद अब गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 20 दिन तक और बच्चों को एक साल तक का इलाज मुफ्त देना होगा जिसके लिए NICU बनाना होगा. डायलिसिस सेवाओं के लिए कम से कम 10 बेड के एक यूनिट का निर्माण करना होगा. स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संदर्भित छात्रों के मामले में हृदय, मस्तिष्क, कैंसर और अंग प्रत्यारोपण, कॉकलियर इम्प्लांट को छोड़कर सभी उपचार मुफ्त देने होंगे.

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ब्राउन फील्ड मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद भी अस्पताल में ब्लड बैंक अनिवार्य रूप से जारी रखना होगा. साथ ही मरीज की आवश्यकता एवं प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के अनुसार सभी को निशुल्क रक्त उपलब्ध कराना होगा. आसपास के सरकारी संस्थानों को जरूरत के मुताबिक बिना किसी भेदभाव के निशुल्क रक्त उपलब्ध कराना होगा. चूंकि अस्पताल का प्रबंधन संस्था के हाथ में होता है इसलिए ट्रॉमा और वाहन दुर्घटना के मरीजों को अनिवार्य रूप से मुफ्त इलाज देना होगा.

ब्राउन फील्ड योजना के तहत अस्पताल का प्रबंधन संस्था के हाथ में रहेगा. जिसकी वजह से नेशनल मेडिकल कमीशन के मानदंडों के अनुसार अस्पताल के विस्तार और बेड के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त अनुदान आवंटित नहीं किया जाएगा. राज्य सरकार एवं भारत सरकार की सभी योजनाओं को क्रियान्वित करना होगा परन्तु इसके लिए कोई योजनाबद्ध धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी. हालांक‍ि, अस्पताल PMJAY योजना के तहत आय को बनाए रखने का हकदार होगा. PMJAY शुल्क अस्पताल की रोगी कल्याण समिति में जमा किया जाएगा.

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