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आपकी प्रॉपर्टी: UP रेरा का डेवलपर्स को झटका, अब एस्क्रो खाते में जाएगी बायर्स की पूरी रकम

आपकी प्रॉपर्टी: UP रेरा का डेवलपर्स को झटका, अब एस्क्रो खाते में जाएगी बायर्स की पूरी रकम

रेरा एक्ट में एस्क्रो अकाउंट का प्रावधान कर घर खरीदारों की गाढ़ी कमाई के बेजा इस्तेमाल की जो आशंका है, उसको खत्म किया गया था. अभी तक कुछ खामियों के चलते अभी तक इस कानून का ठीक से पालन नहीं हो पा रहा था. अब यूपी रेरा ने इन कमियों को दूर कर डेवलपर्स को एक और झटका दिया है. रेरा एक्ट के पुख्ता इस्तेमाल के लिए यूपी रेरा ने हाल ही में कई बड़े फैसले किए हैं. यूपी रेरा ने अब एस्क्रो अकाउंट में हो रही गड़बड़ियों की रोकथाम का इंतजाम किया है. दरअसल, रेरा एक्ट के तहत घर खरीदारों से मिलने वाली रकम का 70 फीसदी एस्क्रो अकाउंट में रखना जरूरी है. इस रकम का इस्तेमाल केवल जमीन के भुगतान और कंस्ट्रक्शन में किया जा सकता है. अभी तक डेवलपर्स दो अकाउंट खुलवा कर 70 फीसदी रकम को एस्क्रो अकाउंट में और बाकी 30 फीसदी रकम को अपने खाते में रखते थे. लेकिन अब यूपी रेरा ने साफ कर दिया है कि घर खरीदरों से मिलने वाली पूरी रकम अब पहले एस्क्रो अकाउंट में जाएगी. वीडियो देखें.

The apprehension of unscrupulous use of hard earned income of home buyers was eliminated by provision of escrow account in RERA Act. Till now, due to some flaws, this law was not being followed properly. Now, UP Rera has given these flaws another blow to the developers. UP Rera has recently made several big decisions to make full use of the RERA Act. UP RERA has now made arrangements for prevention of disturbances in escrow account.

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