मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई. इस दौरान ईडी ने उनकी जमानत याचिका दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग कर दी. इस मामले में कोर्ट अब 20 सितंबर को सुनवाई करेगी.
वहीं शराब नीति घोटाला मामले में स्पेशल CBI जज गीतांजलि गोयल ने ईडी को सत्येन्द्र जैन से पूछताछ की इजाजत दे दी है. अब एजेंसी उनसे कल पूछताछ करेगी. कोर्ट ने ईडी की टीम को तिहाड़ जेल में ही पूछताछ करने को कहा है.
जैन के खिलाफ दाखिल हो चुकी है चार्जशीट
27 अगस्त को को राउज एवेन्यू कोर्ट में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी. जैन के वकील कपिल सिब्बल ने जमानत के पक्ष में दलील देते हुए कहा था कि अब उनको जेल में रखने की कोई वजह नहीं है.
सत्येंद्र जैन की गवाही पूरी हो चुकी है. वह कई महीने से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. अब उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. वहीं 23 अगस्त को सुनवाई में कोर्ट सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को जमानत दे चुकी है.
पहले खारिज हो चुकी है जमानत याचिका
इससे पहले सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था और उन्हें अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया था.
इसके साथ ही कोर्ट ने एक बार यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है.
30 मई को सत्येंद्र जैन की हुई थी गिरफ्तारी
सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था. 57 साल के सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. ईडी की ओर से छापेमारी के दौरान करीब 2.85 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति और सोने के 133 सिक्के बरामद किए जाने का दावा किया था.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेनदेन के मामले में यह कार्रवाई की थी. आरोप लगा कि फर्जी कंपनियों के जरिये आए पैसे का उपयोग भूमि की सीधी खरीद के लिए या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था.