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नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, पहलगाम आतंकी हमले पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज हुआ था केस

पहलगाम आतंकी हमले पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज केस में सुप्रीम कोर्ट ने लोकगायिका नेहा सिंह राठौर को अग्रिम जमानत दे दी. इससे पहले हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणियां की हैं. जानें पूरा मामला.

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नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है (फोटो-ITG)
नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है (फोटो-ITG)

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज केस में लोकगायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है. यह मामला पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ा है, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी. अदालत ने यह भी कहा है कि नेहा सिंह राठौर जांच में सहयोग करती रहें.

सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने लोकगायिका नेहा सिंह राठौर को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी. यह फैसला उस मामले में आया है जिसमें उनके खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी. यह पोस्ट पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ी बताई जा रही है. इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी. मामले को लेकर काफी विवाद भी हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह देखा कि राठौर जांच एजेंसियों के सामने पेश हो चुकी हैं. उन्होंने अपना बयान भी दर्ज कराया है. इसी आधार पर अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देने का फैसला सुनाया.

दो जजों की बेंच ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंदूरकर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने यह माना कि आरोपी जांच प्रक्रिया में शामिल हो चुकी हैं. कोर्ट ने कहा कि वह आगे भी जांच में सहयोग करती रहें. अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून के मुताबिक जांच एजेंसियां अपना काम जारी रखेंगी. साथ ही आरोपी को जांच में पूरा सहयोग करना होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल गिरफ्तारी जैसी कोई सख्त कार्रवाई जरूरी नहीं है. इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जा रही है.

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हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
नेहा सिंह राठौर ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. लखनऊ बेंच ने 5 दिसंबर को यह याचिका खारिज की थी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राठौर ने जांच में सहयोग नहीं किया है. अदालत ने यह भी कहा था कि पहले भी उन्हें जांच में शामिल होने के निर्देश दिए गए थे. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जांच प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग नहीं किया. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने पहले दी थी अंतरिम राहत
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को नेहा सिंह राठौर को अंतरिम राहत दी थी. अदालत ने उस समय उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया गया था. कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि तब तक उनके खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी. हालांकि अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि वह जांच अधिकारी के सामने पेश हों. इसके साथ ही जांच में पूरा सहयोग करें. इसी अंतरिम राहत के बाद मामले की आगे सुनवाई हुई.

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पहलगाम हमले को लेकर विवादित पोस्ट
यह पूरा मामला उस सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हुआ था. आरोप है कि इस पोस्ट में पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी को निशाना बनाया गया था. पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर काफी बहस और विरोध देखने को मिला था. इसी के बाद इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने आरोपों के आधार पर जांच शुरू कर दी थी.

लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR
नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर लखनऊ के हजरतगंज थाने में 27 अप्रैल को दर्ज की गई थी. यह शिकायत अभय प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति ने दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राठौर ने सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक आधार पर लोगों को भड़काने की कोशिश की. साथ ही यह भी कहा गया कि उनकी पोस्ट देश की एकता और सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकती है. शिकायतकर्ता का कहना था कि उन्होंने बार-बार ऐसी टिप्पणियां कीं जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ उकसा सकती हैं.

कई गंभीर धाराओं में दर्ज हुए आरोप
एफआईआर में नेहा सिंह राठौर पर कई गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराएं लगाई गई हैं. इनमें सांप्रदायिक नफरत फैलाने, सार्वजनिक शांति भंग करने और देश की एकता व अखंडता को खतरे में डालने जैसे आरोप शामिल हैं. इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. पुलिस इन सभी आरोपों की जांच कर रही है. मामले की जांच अभी जारी है.

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नेहा सिंह राठौर ने लगाए गलत फंसाने के आरोप
नेहा ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है. उनका कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं. उन्होंने अदालत से कहा कि भारतीय न्याय संहिता की जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, उनका गलत इस्तेमाल किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को गलत तरीके से पेश किया गया. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है. लेकिन अदालत ने साफ किया है कि उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा.
 

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