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पहले दहेज उत्पीड़न, फिर दिया तीन तलाक... ठाणे में आरोपी पति के खिलाफ FIR

ठाणे के शांति नगर पुलिस स्टेशन में तैनात एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ठाणे के भिवंडी इलाके में अपने पति के परिवार के साथ रहती थी. अब 26 वर्षीय पीड़ित महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि मार्च 2022 से उसे परेशान किया जा रहा है.

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पीड़िता के परिवार ने कानून का दरवाजा खटखटाया है
पीड़िता के परिवार ने कानून का दरवाजा खटखटाया है

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक तीन तलाक का मामला सामने आया है. जहां एक शख्स ने अपनी बीवी को पर 'तीन तलाक' दे दिया. आरोप है कि उस शख्स ने अपनी बीवी की पिटाई की और पैसे के लिए उसे परेशान करता रहा. इसी को लेकर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है. सोमवार को पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

ठाणे के शांति नगर पुलिस स्टेशन में तैनात एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि पीड़िता ठाणे के भिवंडी इलाके में अपने पति के परिवार के साथ रहती थी. अब 26 वर्षीय पीड़ित महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि मार्च 2022 से उसे परेशान किया जा रहा है.

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि पीड़िता ने दावा किया कि उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों ने उससे 50,000 रुपये की मांग की क्योंकि उन्हें उसकी शादी के लिए दहेज नहीं दिया गया था. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके हाथ-पैर बांधकर उसकी पिटाई की और उसे जान से मारने की धमकी दी.

पुलिस अफसर ने पीड़िता की शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि महिला को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उसके पति ने 'तीन तलाक' के जरिए शादी को रद्द कर दिया, जबकि तीन तलाक पर साल 2019 में प्रतिबंध लगा दिया गया था.

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पीड़िता की शिकायत पर शनिवार को महिला के पति, उसकी मां, दो बहनों और एक बहनोई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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