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गाजीपुरः विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी व साले के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

यूपी पुलिस ने अदालत से मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की थी. इसके पीछे पुलिस के वकील ने कोर्ट में कई दलीलें पेश की थीं. जिसे मानते हुए अदालत ने विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके साले के खिलाफ एनबीडब्लू जारी कर दिया.

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MLA मुख्तार अंसारी इस वक्त पंजाब की जेल में बंद हैं
MLA मुख्तार अंसारी इस वक्त पंजाब की जेल में बंद हैं
स्टोरी हाइलाइट्स
  • योगी सरकार की मुख्तार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
  • पत्नी और साले पर लगाया गैंगस्टर एक्ट, NBW जारी
  • मुख्तार के दोनों बेटों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित

उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर लगातार योगी सरकार शिकंजा कसती जा रही है. उनकी पत्नी आफसा अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है. मुख्तार के दो सालों के खिलाफ भी इसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. अब शुक्रवार को आफसा अंसारी और उनके भाई के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया है.

दरअसल, यूपी पुलिस ने अदालत से मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की थी. इसके पीछे पुलिस के वकील ने कोर्ट में कई दलीलें पेश की थीं. जिसे मानते हुए अदालत ने विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके साले के खिलाफ एनबीडब्लू जारी कर दिया. 

आरोप है कि विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा और सालों ने अवैध कब्जे किए. गैरकानूनी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया. सरकारी धन का गबन किया. इसी वजह से अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इससे पहले मुख्तार अंसारी और उनके बेटों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जा चुकी है. राज्य में मौजूद उनकी कई संपत्तियों को भी सरकार ने जब्त कर लिया है.

आपको बताते चलें कि यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को हर तरफ से घेरने की योजना पर काम शुरू कर दिया है. करीब डेढ़ महीने से उनके खिलाफ बड़े स्तर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है. इससे पहले अगस्त में ही लखनऊ के डालीबाग इलाके में मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे वाली दो इमारतों को जमींदोज किया गया था. यही नहीं मुख्तार के सहयोगियों और समर्थकों को भी निशाना बनाया जा रहा है.

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पुलिस के अनुसार मुख्तार अंसारी की पत्नी और दो साले एक अपराधिक गैंग के लीडर के तौर पर काम कर रहे थे. इसलिए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व उनके साले सरजील रजा और अनवर शहजाद पर संगठित गिरोह के तौर पर अपराध करने का इल्जाम है. 

पुलिस का कहना है कि शहर कोतवाली के छावनी लाइन स्थित भूमि गाटा संख्या 162 कुर्क शुदा जमीन है. फिर भी उस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया. इसी तरह से थाना कोतवाली मौजा बवेरी में कुर्क की गई जमीन पर अवैध कब्जा किया गया. ये सभी बातें इन लोगों के खिलाफ गईं और अब उसी मामले में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है.

मुख्तार के बेटों पर भी शिकंजा कसा

इससे पहले अगस्त में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास की बिल्डिंग को लखनऊ प्रशासन और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी (LDA) ने गिराया था. लखनऊ के जियामऊ इलाके में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास की दो मंजिला बिल्डिंग बनी हुई थी.

आरोप था कि यह बिल्डिंग तकरीबन 8000 स्क्वॉयर फुट में अवैध तरीके से बना ली गई थी. एलडीए वीसी शिवाकांत ओझा ने बताया था कि ये शत्रु/निष्करांत संपत्ति थी जिसका मुकदमा एलडीए में चल रहा था.

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मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ भी पुलिस ने कोर्ट में गैर-जमानती वारंट की अर्जी डाली है. दोनों के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में जालसाजी का मुकदमा दर्ज है. पुलिस ने दोनों बेटों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया है.

मुख्तार अंसारी और उसके बेटो पर दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर सरकारी जमीन कब्जा करने का आरोप है. अब पुलिस, मुख्तार और उसके दोनों बेटों के नाम दर्ज अवैध संपत्तियों की पड़ताल कर रही है. लखनऊ विकास प्राधिकरण और लखनऊ जिला प्रशासन के उन कर्मचारियों की भूमिका को लेकर भी पड़ताल हो रही है, जिन्होंने मुख्तार और उसके बेटो को मदद पहुंचाई. 

 

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