गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले सात साल के प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के आरोपी जुवेनाइल की जमानत याचिका पर कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया. जमानत याचिका पर गुरुग्राम की सत्र अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी.
इससे पहले गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने जुवेनाइल आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बाल सुधार गृह भेज दिया था. आरोपी 16 वर्षीय छात्रा रेयान इंटरनेशनल स्कूल में ही 11वीं में पढ़ता है. प्रद्युम्न की पिछले साल आठ सितंबर को गला रेतकर नृशंस हत्या कर दी गई थी.
गुरुग्राम किशोर न्याय बोर्ड ने पिछले वर्ष 20 दिसंबर को आदेश दिया था कि मामले में आरोपी किशोर पर वयस्क मानकर मुकदमा चलाया जाएगा. किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि मामले में आरोपी को व्यस्क माना जाएगा.
वकील ने कहा कि वरिष्ठ क्लीनिक मनौवैज्ञानिक डॉ. जोगिंदर सिंह कायरो ने आरोपी के साथ पांच घंटे समय गुजारने के बाद मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की थी. CBI ने जांच हाथ में लेने के बाद केस को नया मोड़ देते हुए जुवेनाइल को प्रद्युम्न की हत्या का आरोपी बनाया.
इससे पहले इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने स्कूल के बस कंडक्टर अशोक कुमार को मुख्य आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था. लेकिन सीबीआई ने अपने हाथ में जांच लेते ही केस को नया मोड़ दे दिया और जुवेनाइल को मुख्य आरोपी बनाया. अशोक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले थे.