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रियल एस्टेट

घर खरीदने से पहले चेक करें ये 6 डॉक्‍यूमेंट, वरना कमाई हो जाएगी साफ!

हर किसी के घर का सपना
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हर किसी का सपना होता है कि वह खुद का ये अच्‍छा घर खरीदे और उसमें अपने परिवार के साथ आराम से रह सके, लेकिन कई बार घर खरीदने के बाद भी परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं. क्‍योंकि वे घर खरीदने से पहले अच्‍छी तरह से जांच-पड़ताल नहीं कर पाते या उन्‍हें पता ही नहीं होता कि घर खरीदने से पहले क्‍या करना चाहिए. 

ना करें टोकन मनी देने की जल्‍दी
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घर पसंद आने के बाद लोग साइट विजिट और टोकन मनी देने की जल्दी में रहते हैं. जिस कारण कई खरीदार, बिल्‍डर या ब्रोकर पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं. यही भरोसा आगे चलकर उनके लिए दिक्‍कत पैदा करती है. ऐसे में टोकन मनी देने से पहले आपको कुछ डॉक्‍यूमेंट को अच्‍छी तरह से देख लेना चाहिए. 

टाइटल डीड दस्‍तावेज
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टाइटल डीड दस्‍तावेज
यह डॉक्‍यूमेंट यह बताता है कि जो भी व्‍यक्ति आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, उसके पास इस जमीन का मालिकाना हक है या नहीं और अगर है तो क्‍या वह आपको इसे बेच सकता है? सिर्फ सबसे हालिया सेल डीड न देखें, बल्कि पिछले सभी मालिकों के दस्‍तावेजों की पूरी चेन की जांच करें. साथ ही एक प्रॉपर्टी वकील से जांच करां कि मालिकाना हिस्‍ट्री ममें कोई कानूनी विवाद तो नहीं है. 

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एंकम्‍ब्रेंस सर्टिफिकेट 
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एंकम्‍ब्रेंस सर्टिफिकेट 
Encumbrance सर्टिफिकेट यह बताया है कि जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है, उसपर कोई कर्ज तो नहीं है. यह इसका भी खुलासा करता है कि क्या संपत्ति पर कोई रजिस्टर्ड होम लोन, कोर्ट केस या अन्य कानूनी दावा तो बकाया नहीं है. उत्तर प्रदेश का निबंधन विभाग एन्कम्ब्रेन्स सर्टिफिकेट और रजिस्टर्ड डीड की सर्टिफाइड कॉपियां ऑनलाइन दे सकता है. 

RERA रजिस्ट्रेशन
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RERA रजिस्ट्रेशन
अगर आप किसी नए या बन रहे प्रोजेक्‍ट में घर खरीद रहे हैं तो रेरा बेबसाइट पर जाकर प्रोजेक्‍ट का रजिस्‍ट्रेशन नंबर जरूर चेक कर लें. RERA नियमों के मुताबिक, बिल्डर संपत्ति की कुल कीमत का 10 प्रतिशत से अधिक एडवांस या एप्लीकेशन फीस लेने से पहले एक रजिस्टर्ड दे सकता है. इस वेबसाइट पर सभी जानकारियों की पूरी तरह से जांच कर लेनी चाहिए.

अप्रूव बिल्डिंग प्लान और परमिट
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अप्रूव बिल्डिंग प्लान और परमिट
किसी भी सेलर पर पूरी तरह से भरोसा करना ठीक नहीं है. आपको यह चेक करना हो‍गा कि यह प्रॉपर्टी स्‍थानीय अथोरिटी से अप्रूव्‍ड है. इसमें किसी  भी तरह का अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, क्‍योंकि ये बाद में कानूनी संकट पैदा कर सकता है. 

कम्‍पलीशन सर्टिफिकेट
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कम्‍पलीशन सर्टिफिकेट
रेडी टू मूव या तैयार प्रोजेक्‍ट्स के लिए ऑक्‍यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंपलीशन सर्टिफिकेट सबसे खास दस्‍तावेज हैं. ये दोनों डॉक्‍यूमेंट्स बताते हैं कि बिल्डिंग सभी नियमों और अप्रूवल्‍स का पालन करते हुए बनाई गई है और रहने के योग्‍य है. OC के बिना घर खरीदने पर भविष्य में पानी, बिजली कनेक्शन, होम रीसेल और बैंक फाइनेंसिंग में बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है.

एग्रीमेंट फॉर से की शर्त 
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एग्रीमेंट फॉर से की शर्त 
इस एग्रीमेंट फॉर सेल को सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं समझना चाहिए. साइन करने से पहले कार्पेट एरिया और पजेशन की तारीख, पेमेंट शेड्यूल और मेंटेनेंस की शर्तें और पार्किंग अलॉटमेंट और डिफ़ॉल्ट/देरी पर लगने वाली पेनल्टी की डिटेल चेक करें. 

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