आम बजट (Budget- 2024) पेश होने में अब चंद दिन बचे हैं. सबसे ज्यादा नौकरी-पेशा लोगों को सरकार से आयकर (Income Tax) में छूट की उम्मीद होती है. हालांकि 1 फरवरी को इस बार अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है. लेकिन सामने लोकसभा चुनाव भी है, इस कारण आयकर में राहत की उम्मीद की जा सकती है.
दरअसल, पिछले साल बजट में केंद्र सरकार ने टैक्सधारकों को बड़ी राहत दी थी. 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देने का ऐलान किया गया था. इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट-2023 में नया आयकर स्लैब पेश किया था. इस तरह से अब टैक्सपैयर्स के सामने दो विकल्प हैं- New Tax Slab और Old Tax Slab.
बता दें, साल 2020 में सरकार ने New Tax Slab पेश किया था, जो अधिकतर आयकरदाताओं को पसंद नहीं आया था. फिर उसी में पिछले साल बदलाव किया गया. पहले 6 टैक्स स्लैब थे, जिसे बदलकर 5 कर दिया गया है. साथ ही 7 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देने का ऐलान किया. नई कर व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट भी बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई.
बजट 2023-24 पेश किया गया ये नया टैक्स स्लैब (New Tax Regime) है-
0 से तीन लाख पर 0 फीसदी
3 से 6 लाख पर 5 फीसदी
6 से 9 लाख पर 10 फीसदी
9 से 12 लाख पर 15 फीसदी
12 से 15 लाख पर 20 फीसदी
15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी
पुराना इनकम टैक्स स्लैब (Old Tax Regime)
2.5 लाख तक- 0%
2.5 लाख से 5 लाख तक- 5%
5 लाख से 10 लाख तक- 20%
10 लाख से ऊपर- 30%
वहीं ओल्ड टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है, इसमें इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत डेढ़ लाख रुपये निवेश पर टैक्स की छूट भी मिलती है. यानी इस टैक्स स्लैब में टैक्सपेयर को 6.50 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता. पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से ढाई लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता. ढाई लाख से पांच लाख तक की आमदनी पर 5 फीसद का टैक्स लगता है, लेकिन सरकार इस पर 12,500 की छूट देती है. सीधा गणित यह है कि पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की आमदनी पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है.
अगर आयकर नियमों की बात करें तो उस हिसाब से 5 लाख तक अगर आपकी सालाना कमाई है तो आपका टैक्स 12,500 रुपये बनता है, लेकिन सेक्शन 87A के तहत रिबेट मिल जाने से 5 लाख वाले स्लैब में आयकर भुगतान की दावेदारी जीरो हो जाती है.
गौरतलब है कि टैक्स से सरकार की सबसे बड़ी कमाई होती है, लेकिन सरकार कर लगाने के साथ ही नागरिकों को इस बात की भी पूरी सुविधा देती है कि वह कानूनी तौर-तरीकों का इस्तेमाल कर अपना टैक्स बचा सकें. इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत आप डेढ़ लाख का निवेश कर अपना टैक्स बचा सकते हैं.अगर आप अलग से नेशनल पेंशन स्कीम में 50,000 तक निवेश करते हैं तो सेक्शन 80CCD के तहत आपको इनकम टैक्स में 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है. इसके अलावा न्यू और ओल्ड दोनों टैक्स रीजीम में 50 हजार रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ दिया गया है.