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दरभंगा: बीजेपी विधायक भेजे गए जेल, 2019 के मारपीट मामले में अदालत का आदेश

भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को दरभंगा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2019 के मारपीट मामले में 24 घंटे की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अदालत ने यह कार्रवाई उस अपील पर सुनवाई के दौरान की, जो विधायक ने फरवरी 2025 में तीन महीने की सजा के खिलाफ दायर की थी. शिकायतकर्ता उमेश मिश्रा ने विधायक पर हमला करने का आरोप लगाया था. मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.

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न्यायिक हिरासत में भेजे गए बीजेपी विधायक
न्यायिक हिरासत में भेजे गए बीजेपी विधायक

बिहार के दरभंगा में अलीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मिश्री लाल यादव को 2019 के एक पुराने मारपीट मामले में स्थानीय अदालत ने गुरुवार को 24 घंटे की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. विधायक के साथ उनके एक सहयोगी को भी हिरासत में लिया गया है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला 29 जनवरी 2019 का है, जब उमेश मिश्रा नाम के शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि विधायक और उनके साथियों ने उनके आवास के बाहर हमला कर उन्हें घायल किया था. 

कोर्ट ने विधायक को न्यायिक हिरासत में भेजा

इस मामले में विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट की स्पेशल जज और अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी करुणा न‍िधि प्रसाद आर्य ने फरवरी 2025 में विधायक और उनके सहयोगी को तीन महीने की साधारण कैद और 500 जुर्माने की सजा सुनाई थी.

इस फैसले के खिलाफ विधायक मिश्री लाल यादव ने अपील की थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जब विधायक और उनके सहयोगी अदालत में पेश हुए, तो विशेष एमपी/एमएलए अदालत के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने दोनों को 24 घंटे की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

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सरकारी अधिवक्ता रेनू झा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोर्ट ने सुरक्षा कर्मियों को विधायक और उनके सहयोगी को हिरासत में लेने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि विधायक ने अपील दायर की थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई के दौरान उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्णय लिया.

 

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