पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, नादिया के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

नादिया जिले के धांतला में पत्नी की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने नीरमल दत्ता को भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 103(1) के तहत दोषी ठहराया. आरोपी ने 1 सितंबर 2024 को पत्नी पर तेज हथियार से हमला कर हत्या की थी.

Advertisement
हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पति को दी उम्रकैद की सजा (Photo: Representational) हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पति को दी उम्रकैद की सजा (Photo: Representational)

aajtak.in

  • नादिया ,
  • 14 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 6:46 PM IST

नादिया जिले के धांतला में पत्नी की हत्या के मामले में गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी पति नीरमल दत्ता को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए दोषी करार दिया. यह फैसला रानाघाट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया.

अदालत ने नीरमल दत्ता को भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के तहत पत्नी पर क्रूरता करने और धारा 103(1) के तहत हत्या के अपराध में दोषी पाया. मामले के अनुसार, 1 सितंबर 2024 को नीरमल दत्ता ने अपनी पत्नी सुछरिता दत्ता पर तेज हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी.

Advertisement

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि घटना के समय जब पीड़िता के पिता और भाई ने उसे बचाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उन पर भी हमला किया और फिर मौके से फरार हो गया. इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.

पीड़ित परिवार ने ली राहत की सांस 

फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले मुकदमे में सभी सबूतों और गवाहियों को सुनने के बाद अदालत ने नीरमल दत्ता को दोषी करार दिया. अदालत ने कहा कि अपराध गंभीर और क्रूर प्रकृति का है, इसलिए उम्रकैद की सजा उचित है. इस फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली और कहा कि न्याय मिला है.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »