पश्चिम बंगाल: अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में मिली खामियां, दो फ्लोर खाली करने के निर्देश जारी

कोलकाता के कैमक स्ट्रीट स्थित तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के कार्यालय वाली इमारत की छठी और सातवीं मंजिल को पश्चिम बंगाल फायर विभाग ने तत्काल खाली कराने का आदेश दिया है. फायर ऑडिट में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के नवीनीकरण नहीं होने के साथ फायर अलार्म के काम नहीं करने, पर्याप्त पानी की कमी और निकासी मार्ग बाधित होने जैसी गंभीर खामियां मिलीं.

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जांच में सामने आया कि इमारत का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट 10 अगस्त 2023 को खत्म हो चुका था (File Photo- Social Media) जांच में सामने आया कि इमारत का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट 10 अगस्त 2023 को खत्म हो चुका था (File Photo- Social Media)

तपस सेनगुप्ता

  • कोलकाता,
  • 04 सितंबर 2026,
  • अपडेटेड 4:26 PM IST

तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के कैमैक स्ट्रीट स्थित कार्यालय परिसर की छठी और सातवीं मंजिल को तत्काल खाली करने का निर्देश दिया गया है. यह कार्रवाई इमारत में अग्निशमन सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी पाए जाने के बाद की गई है. पश्चिम बंगाल अग्निशमन और आपातकालीन सेवा निदेशालय ने यह निर्देश जारी किया है.

फायर विभाग के मुताबिक, 9, अबनिंद्रनाथ टैगोर सरणी (कैमक स्ट्रीट) स्थित इमारत में आग से सुरक्षा से जुड़े नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया. जांच में सामने आया कि इमारत का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट 10 अगस्त 2023 को खत्म हो चुका था और इसके बाद उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया.

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फायर अलार्म से लेकर निकासी मार्ग तक खामियां

फायर विभाग के निरीक्षण में कई गंभीर कमियां सामने आईं. अधिकारियों के मुताबिक, इमारत में फायर अलार्म सिस्टम काम नहीं कर रहा था. इसके अलावा आग बुझाने के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता भी नहीं थी.

निरीक्षकों ने यह भी पाया कि इमारत के कुछ निकासी मार्ग बाधित थे, जिससे आपात स्थिति में लोगों को बाहर निकालने में परेशानी हो सकती है. विभाग ने इसे अग्नि सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन माना है.

तत्काल खाली कराने का आदेश

फायर विभाग ने कहा कि सुरक्षा इंतजामों का उचित रखरखाव नहीं होने के कारण इमारत में जान-माल को तत्काल खतरा पैदा हो सकता है. इसी को देखते हुए छठी और सातवीं मंजिल को तुरंत खाली कराने का निर्देश दिया गया है.

आदेश के मुताबिक, इन मंजिलों का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जा सकेगा, जब तक सभी जरूरी अग्नि सुरक्षा उपायों को पूरा नहीं किया जाता और वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर लिया जाता.

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फायर विभाग ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित होने के बाद ही परिसर को दोबारा इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब सार्वजनिक और व्यावसायिक इमारतों में अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर प्रशासन की निगरानी बढ़ी हुई है.

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