जिस पिता की गोद में खेली बेटी, उसी ने सौतेली मां संग मिलकर रेता गला... जानिए गोंडा के इस सनसनीखेज मर्डर का सच

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने करीब दो साल पहले अपनी बेटी की चाकू से गला रेतकर हत्या करने के जुर्म में पिता और सौतेली मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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aajtak.in

  • गोंडा,
  • 12 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 1:56 PM IST

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में श्वेता की हत्या के आरोप में उसके पिता राजेश शुक्ला व सौतेली मां किरण को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. श्वेता द्वारा दहेज हत्या के आरोपी से शादी करने से इनकार करने और पैतृक संपत्ति के विवाद में भाइयों को फंसाने की साजिश के तहत उसके पिता और सौतेली मां ने चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी. पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी.

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शादी से इनकार और संपत्ति विवाद में रची खूनी साजिश

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत शुक्ला के अनुसार, राजेश शुक्ला अपनी बेटी श्वेता की शादी एक ऐसे व्यक्ति से कराना चाहता था जो दहेज हत्या का आरोपी था. श्वेता इस प्रस्ताव का विरोध कर रही थी. इसके अलावा राजेश का अपने भाइयों से पैतृक मकान और जमीन के बंटवारे को लेकर भी विवाद चल रहा था.

गला रेतकर की हत्या, भाइयों को फंसाने को बुना झूठा ताना-बाना

राजेश और उसकी पत्नी किरण ने श्वेता का चाकू से गला रेत दिया. इसके बाद राजेश ने डायल 112 पर फोन कर झूठी सूचना दी कि उसके भाइयों ने उस पर और उसकी बेटी पर हमला किया है. मौके पर पहुंची पुलिस गंभीर रूप से घायल श्वेता को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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पुलिस जांच में खुली पोल

मृतका के नाना बृज बिहारी मिश्रा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया. धानेपुर पुलिस और एसओजी-सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 12 जून 2024 को दोनों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने 11 जुलाई 2024 को चार्जशीट दाखिल की. अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों को सजा सुनाई.

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