बिजनौर: 15 साल के लड़के के साथ बुजुर्ग ने किया दुष्कर्म, शिकायत करने पहुंचे परिजनों को दी जान से मारने की धमकी

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक 15 वर्षीय लड़के से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है.

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पुलिस गिरफ्त में 15 वर्षीय लड़के से दुष्कर्म का आरोपी. (Photo:  Ritik Rajput/ITG) पुलिस गिरफ्त में 15 वर्षीय लड़के से दुष्कर्म का आरोपी. (Photo: Ritik Rajput/ITG)

ऋतिक राजपूत

  • बिजनौर,
  • 08 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 6:47 AM IST

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां 15 वर्षीय किशोर के साथ एक बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया. परिजनों की तहरीर और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है.

बीड़ी पीने के बहाने बुलाया था घर 

जानकारी के अनुसार पीड़ित 15 वर्षीय नाबालिग 6 सितंबर 2025 को सुबह करीब 11:10 बजे घर का सामान लेने के लिए निकला था. इसी दौरान मोहल्ले के ही बुजुर्ग व्यक्ति सुल्तान पुत्र अब्दुल समद ने नाबालिग बच्चे को बीड़ी पीने के बहाने अपने घर बुला लिया. आरोप है कि वहां आरोपी ने किशोर के साथ जबरन दुष्कर्म किया.

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घटना का खुलासा तब हुआ, जब पीड़ित का छोटा भाई अनस (11 वर्ष) और मोहल्ले का ही सादान पुत्र दिलशाद वहां से गुजरे. दोनों ने पूरी घटना देख ली और मोबाइल फोन से वीडियो भी बना लिया. यह वीडियो अनस ने अपने पिता को दिखाया. इसके बाद जब पिता ने कासिम से पूछा तो उसने पूरी सच्चाई बता दी.

शिकायत करने पर पहुंचे परिजनों को बुजुर्ग ने दी धमकी

पीड़ित के पिता का कहना है कि जब वह आरोपी सुल्तान के घर पहुंचे तो उसने गाली-गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी. इससे परिवार दहशत में आ गया. जिसके बाद परिजनों ने तत्काल थाना चांदपुर में जाकर लिखित तहरीर दी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

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पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज की एफआईआर

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है. थाना चांदपुर में मुकदमा संख्या 495/2025 धारा 352/351(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी सुल्तान पुत्र अब्दुल समद, निवासी मोहल्ला पतियापाडा, कस्बा व थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर लिया.

चांदपुर थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और मामले की विवेचना की जा रही है. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन शोषण, उत्पीड़न या किसी भी प्रकार की अश्लील हरकत को गंभीर अपराध माना जाता है. दोष सिद्ध होने पर आरोपी को कठोर सजा का प्रावधान है.

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