फ्लाइट में पैसेंजर की बदतमीजी या केबिन क्रू की सख्ती से जुड़ी खबरें अक्सर सामने आती रहती है. इन सबके बीच कुछ ऐसे भी मामले होते हैं, जो एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी और छेड़खानी जुड़ी होती है. सिंगापुर एयरलाइन से जुड़ा ऐसा ही एक मामला सामने आया है. जिसमें एक भारतीय यात्री को एयर होस्टेस के साथ छेड़कानी के आरोप में जेल भेज दिया गया.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, सिंगापुर एयरलाइन में एक इंडियन पैसेंजर पर एक एयरहोस्टेस ने छेड़खानी का संगीन आरोप लगाया था. पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि उसने न सिर्फ मुझसे अपनी सीट के पास छेड़खानी की, बल्कि वह मेरे पीछे- पीछे किचन तक आ गया था.
आकाश तिवारी नाम के आरोपी को 982 अमेरिकी डॉलर का मुआवजा उस पीड़िता को देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है. पीड़िता ने आकाश को उसे छूने से मना किया था. फिर भी उसने माफी मांगने के बजाय मुस्कुरा दिया.
भारतीय शख्स ने की थी छेड़खानी
कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो कहानी निकल कर सामने आई. उस कहानी के मुताबिक, सिंगापुर एयरलाइंस की एक फ्लाइट में एक भारतीय यात्री ने एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ की और उसके दोस्त यह देखकर हंसने लगे. जब महिला घटना की रिपोर्ट अपने सुपरवाइजर को देने गई, तो आरोपी उसके पीछे-पीछे रसोई में घुस गया. फिर वह उसके बेहद करीब खड़ा हो गया और उसे एक कोने में घेर लिया.
फ्लाइट कैप्टन ने घटना की सूचना दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. इसके बाद चांगी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. 35 साल के भारतीय नागरिक आकाश तिवारी को सोमवार को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई.
उसने छेड़छाड़ के एक मामले और धमकी भरे व्यवहार से मानसिक पीड़ा पहुंचाने के एक मामले में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है. अदालत में बताया गया कि तिवारी इस साल फरवरी में सिंगापुर जाने वाली एक फ्लाइट में थे. पीड़ित की पहचान को गोपनीय रखने के आदेश के तहत, इस फ्लाइट के बारे में अन्य विवरणों का खुलासा नहीं किया गया है.
बार- बार बॉडी को कर रहा था टच
तिवारी अपने चार दोस्तों के साथ बैठे थे और उनका ग्रुप काफी शोर-शराबा कर रहा था. जब भी महिला क्रू मेंबर उनके गलियारे से गुजरतीं, वे जोर-जोर से हाथ हिलाते और हंसते थे. विमान के उड़ान भरने से पहले, पीड़ित एयर होस्टेस ने भोजन का ऑर्डर लेने के लिए तिवारी के ग्रुप से संपर्क किया. इस दौरान आकाश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पीड़िता के शरीर से टच करने लगा.
इससे पीड़िता को गहरा सदमा लगा. क्योंकि यह देख तिवारी और उसके दोस्त हंसने लगे. पीड़िता ने अपने सीनियर को घटना की जानकारी दी. उस एयर होस्टेस को आकाश तिवारी से दूर एक गलियारे में भोजन परोसने के लिए कहा गया. खाना परोसे जाने के बाद, एयर होस्टेस ट्रे इकट्ठा कर आ रही थी और खाने के कार्ट को विमान के आगे की ओर धकेल रही थी.
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जब महिला तिवारी की ओर पीठ करके कार्ट धकेल रही थी. तभी उसने जानबूझकर और अचानक अपनी लेन से बाहर झुककर फिर से अपने शरीर को एयर होस्टेस की तरफ मोड़ दिया और उसकी बॉडी को अपनी कोहनी से हल्का धक्का दे दिया.
पीड़िता इस हरकत से काफी परेशान हो गई. उसने तिवारी से उसे दोबारा टच नहीं करने का आग्रह किया. तब आकाश ने उससे माफी मांगने की बजाय और हंसने लगा. इससे उसकी बेचैनी और बढ़ गई और उसने बार-बार उससे विनती की कि वह उसे न छुए.
तब तिवारी के दोस्त जय शंकर नाम का शख्स भी जोर से हंसने लगा. शंकर ने कहा कि वह एक बियर पीना चाहता है और आगे का तमाशा देखना चाहता है. उनका इशारा पीड़िता की छेड़छाड़ के बाद की प्रतिक्रिया की ओर था.पीड़िता ने इस छेड़छाड़ की सूचना मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट को दी, जो तिवारी से बात करने के लिए वहां आई.
पीड़िता से माफी मांगने से किया था इनकार
तब तिवारी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. उस समय, विमान के कप्तान ने एक घोषणा की, जिसमें चालक दल को लैंडिंग के लिए तैयार रहने को कहा गया.पीड़िता ने गलियारे को छोड़कर रसोई में जाकर छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई. तभी तिवारी पीड़ित के पीछे-पीछे किचन में घुस गया, जो एक संकरा और तंग कमरा था. उस समय वहां कोई और नहीं था.
आरोपी पीड़िता के बहुत करीब खड़ा हो गया, जिससे पीड़िता को बहुत परेशानी हो गई. उसने उसे दूर रहने के लिए कहा, लेकिन वह उसके और करीब चला गया और उसे घेर लिया. पीड़िता ने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि वह उससे दूर रहे और उसका पीछा करना बंद कर दे और तुरंत ही वह तिवारी के पीछे-पीछे एक गलियारे की ओर बढ़ गई.
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पीड़िता ने रोते हुए और स्पष्ट रूप से डरी हुई हालत में, कांपते हाथों से एक बार फिर मुख्य एयर होस्टेस से मदद मांगी. तिवारी ने आखिरकार उसे अकेला छोड़ दिया और फ्लाइट कैप्टन ने चांगी हवाई अड्डे पर स्थित विमानन और लॉजिस्टिक्स हब को मामले की सूचना दी.
इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. अभियोजक ने पीड़िता को भावनात्मक आघात पहुंचाने के लिए छह महीने की जेल और 1,000 सिंगापुर डॉलर के मुआवजे के साथ-साथ चिकित्सा खर्च के लिए 270.95 सिंगापुर डॉलर देने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट था कि तिवारी का अपराध और उत्पीड़न एक ग्रुप का हिस्सा था. इससे उनके आचरण की गंभीरता और पीड़िता की पीड़ा में और इजाफा ही हुआ होगा. छेड़छाड़ के आरोप में उसे तीन साल तक की कैद, जुर्माना, बेंत से पिटाई या इन सजाओं का कोई भी कॉम्बिनेशन दिया जा सकता था. धमकी भरे व्यवहार से परेशानी पैदा करने के लिए, उसे छह महीने तक की जेल, 5,000 सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना या दोनों हो सकते थे.
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