MP: जबलपुर एयरपोर्ट पर अमेरिका की पर्यटक से GPS ट्रैकर बरामद, भारत-पाक तनाव के बीच मचा हड़कंप

भारत में हवाई यात्रा के दौरान जीपीएस ट्रैकर डिवाइस ले जाना और उसका उपयोग करना प्रतिबंधित है. इसलिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने दूरसंचार अधिनियम के प्रावधानों के तहत डिवाइस जब्त कर खमरिया पुलिस को सौंप दी है.

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GPS ट्रैकर डिवाइस. (फोटो: META AI) GPS ट्रैकर डिवाइस. (फोटो: META AI)

aajtak.in

  • जबलपुर ,
  • 09 मई 2025,
  • अपडेटेड 1:17 PM IST

मध्य प्रदेश के जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट पर अफसरों ने एक अमेरिकी नागरिक के पास प्रतिबंधित ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) ट्रैकर डिवाइस  मिलने से हड़कंप मच गया. एयरपोर्ट पर सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ ने डिवाइज को स्थानीय पुलिस थाने में सौंप दिया है.   

नगर पुलिस अधीक्षक (रांझी) संतोष कुमार साहू ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि भारत में हवाई यात्रा के दौरान जीपीएस ट्रैकर डिवाइस ले जाना और उसका उपयोग करना प्रतिबंधित है. इसलिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने दूरसंचार अधिनियम के प्रावधानों के तहत डिवाइस जब्त कर खमरिया पुलिस को सौंप दी है.

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डुमना एयरपोर्ट के डायरेक्टर आरआर पांडे ने बताया कि अमेरिका के कंसास की रहने वाली एंजेला के परिनार (62) जबलपुर से दिल्ली की यात्रा के लिए जीपीएस ट्रैकर डिवाइस ले जा रही थीं. उन्होंने बताया कि सीआईएसएफ को गुरुवार को विमान में चढ़ने से पहले नियमित जांच के दौरान महिला के हैंड बैगेज में यह डिवाइस मिली.

एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि डिवाइस के बारे में पूछे जाने पर महिला ने बताया कि वह अपनी वृद्धावस्था के कारण अपने परिवार से अपनी लोकेशन शेयर करने के लिए इसे यात्रा के दौरान साथ रखती थी. हालांकि, डिवाइस जब्ती के बाद यात्री को विमान में चढ़ने की इजाजत दे दी गई.

बता दें कि भारत आने वाले या भारत से होकर आने वाले लोगों के लिए सैटेलाइट फोन और सैटेलाइट-सक्षम जीपीएस उपकरण रखना प्रतिबंधित है.

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