अनिल अंबानी की गिरफ्तारी क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने उठाया सवाल

सुप्रीम कोर्ट में अनिल अंबानी से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले की सुनवाई हुई. CBI और ED ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. कोर्ट ने रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई 8 मई तय की. सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पर सवाल उठे, जबकि एजेंसियों ने कहा कि रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है.

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सुप्रीम कोर्ट में अनिल अंबानी केस की सुनवाई (Photo: ITG) सुप्रीम कोर्ट में अनिल अंबानी केस की सुनवाई (Photo: ITG)

अनीषा माथुर / संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 01 मई 2026,
  • अपडेटेड 12:09 AM IST

अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस ADAG ग्रुप से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब अनिल अंबानी को इस मामले में मुख्य आरोपी बताया गया है, तो उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई.

यह मामला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमल्या बागची की बेंच के सामने है. प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि CBI और ED ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि मामले में बड़ी रकम के कथित घोटाले की जांच चल रही है.

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सीलबंद लिफाफे में CBI-ED की रिपोर्ट

सुनवाई की शुरुआत में सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि जांच एजेंसियों ने अपनी ताजा रिपोर्ट दाखिल कर दी है. उन्होंने कोर्ट को दो लिफाफे सौंपे,जिसमें सफेद लिफाफे में CBI की रिपोर्ट थी और हरे लिफाफे में ED की. खास बात ये है कि जब प्रशांत भूषण ने गिरफ्तारी न होने पर सवाल किया, तो तुषार मेहता ने कहा कि 'मैं इस पर जवाब नहीं दे सकता कि किसी खास व्यक्ति 'X' या 'Y' को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया. हमने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जांच जारी है.'

वहीं दूसरी ओर, कोर्ट ने भी इस मामले में अपनी सख्ती दिखाई है. बेंच ने कहा कि एजेंसियों को इस जांच को पूरी निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के समय पर पूरा करना चाहिए. 

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अनिल अंबानी की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिबल ने बेंच से गुजारिश की कि उन्हें भी अपनी बात रखने के लिए कम से कम 30 मिनट का समय दिया जाए. उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अब तक किसी कोर्ट के सामने नहीं आए हैं. इस पर CJI ने भरोसा दिलाया कि कोर्ट कोई भी कड़ा फैसला लेने या रिपोर्ट पर संज्ञान लेने से पहले उन्हें जरूर सुनेगा.

नतीजा ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सभी रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया है और मामले की अगली सुनवाई अब 8 मई को तय की गई है. तब तक के लिए अनिल अंबानी को कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर न जाने के अपने आश्वासन पर कायम रहना होगा.
 

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