यूपी: 12 साल पुराने मामले में केशव मौर्य को राहत, मुकदमा वापसी की अर्जी मंजूर

साल 2008 में दर्ज हुए मुकदमे में अब केशव मौर्य को राहत मिल गई है. स्पेशल कोर्ट ने मुकदमा वापसी की अर्जी मंजूर कर ली है.

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यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (फाइल फोटो: PTI) यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (फाइल फोटो: PTI)

शिवेंद्र श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 29 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 10:56 AM IST
  • यूपी डिप्टी सीएम केशव मौर्य को राहत
  • 12 साल पुराना मुकदमा वापसी की अर्जी मंजूर

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को MP-MLA स्पेशल कोर्ट से राहत मिली है. प्रयागराज कोर्ट ने केशव मौर्य पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की अर्जी मंजूर कर ली है. 

राज्य सरकार की ओर से अदालत में अर्जी दी गई थी, जिसमें केशव मौर्य पर दर्ज 12 साल पुराने मुकदमे को वापस लेने की अपील की गई थी. 

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साल 2008 में केशव प्रसाद मौर्य पर धारा 467, 468, 471, 188 में मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में आरोप था कि एक संस्था ने बिना अनुमति के सभा की थी, साथ ही दुर्गा मूर्ति को स्थापित करने का आयोजन किया था. 

इसी मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी ने कौशांबी में दस लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें केशव प्रसाद मौर्या का भी नाम शामिल था. पहले ही कौशांबी के डीएम ने इस मामले में केस वापस लेने को मंजूरी दी थी, जिसे बाद में स्थानीय कोर्ट के आगे रखा गया. 


 

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