नोएडा: महिला से गाली गलौज करने वाले श्रीकांत त्यागी को नहीं मिली जमानत, 8 साथी जेल से छूटे

ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्र व्यवहार करने वाले श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से जमानत नहीं मिली. कोर्ट से अगली सुनवाई के लिए फिलहाल तारीख भी नहीं मिली है. श्रीकांत के समर्थन में सोसाइटी में बवाल मचाने वाले 6 युवकों को कोर्ट ने जमानत दे दी है. श्रीकांत और उसके साथी राहुल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है.

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श्रीकांत त्यागी और उसके समर्थक श्रीकांत त्यागी और उसके समर्थक

भूपेन्द्र चौधरी

  • नोएडा,
  • 16 अगस्त 2022,
  • अपडेटेड 9:15 PM IST

नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी करने के आरोपी 'गालीबाज' नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया. मंगलवार को सूरजपुर कोर्ट की निचली अदालत ने आईपीसी 419 और 420 की धाराओं में श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. सेक्शन 354 (छेड़छाड़) की प्राथमिकी में सुनवाई की अगली तारीख का फिलहाल नहीं दी है. जिस पर बाद में सुनवाई होगी. वहीं, श्रीकांत त्यागी समर्थन में ओमेक्स सोसाइटी में घुसे 6 युवकों को जमानत दे दी गई.

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श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से राहत फिलहाल नहीं मिली है. सूरजपुर कोर्ट ने सेक्शन 420 के मामले में श्रीकांत त्यागी की बेल को खारिज कर दिया. श्रीकांत त्यागी और उसके साथी राहुल पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है. जिसके चलते दोनों को कोर्ट ने बेल नहीं दी. श्रीकांत त्यागी के मामले में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें से 8 लोगों को जमानत दे दी गई है. 6 युवक वो हैं जो श्रीकांत के समर्थन में सोसाइटी में घुसे थे जिसको लेकर बवाल भी मचा था. श्रीकांत के दो और साथी नकुल त्यागी और संजय को भी कोर्ट से जमानत दे दी गई है.

दरअसल, क्राइम नंबर 339 में श्रीकांत त्यागी और उसके साथी राहुल, नकुल त्यागी और संजय के ऊपर सेक्शन 419, 420, 216 और 482 के अंतर्गत मुकदमा है. जिसमें नकुल त्यागी और संजय को जमानत मिल गई है. जबकि क्राइम नंबर 335 के सेक्शन 419,420,482,216 में केवल नकुल को ही जमानत मिली है. जबकि श्रीकांत त्यागी और राहुल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. महिला से बदसलूकी मामले में सेशन कोर्ट से तारीख मिलने के बाद ही आगे की सुनवाई होगी.

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वही, श्रीकांत त्यागी का केस लड़ रहे वकील सुशील भाटी का कहना है कि सभी के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किए थे. जिसमें से 6 लोगों को कोर्ट ने जमानत दे दी है क्योंकि लगाई गईं उक्त धाराएं उचित नहीं थी. 354 सेक्शन के तहत जो जमानत लोअर कोर्ट से पहले खारिज हो गई थी. जिसके बाद हम सेशन कोर्ट में गए. जहाँ तारीख नही मिली है.

इनको मिली है जमानत 

श्रीकांत त्यागी के मामले में ओमेक्स सोसायटी में  घुसे 6 समर्थक प्रिंस त्यागी, नितिन त्यागी, रवि पंडित, लोकेंद्र त्यागी, चर्चिल और राहुल शामिल को सूरजपुर कोर्ट ने आज जमानत दे दी. ये सभी सोसायटी के लोगों द्वारा पकड़े गए थे और तभी से जेल में बन्द थे. इन सभी पर कई  धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था.

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