ज्ञानवापी मामला: हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए ASI के डायरेक्टर जनरल, 18 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई पांच अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. इनमें से तीन अर्जियों पर 12 सितंबर को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है. सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल दो अर्जियों पर ही अब आगे सुनवाई होनी है.

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ज्ञानवापी को लेकर विवाद कोर्ट में चल रहा है ज्ञानवापी को लेकर विवाद कोर्ट में चल रहा है

अनीषा माथुर

  • इलाहाबाद,
  • 28 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 5:59 PM IST

वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हालांकि इस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के डायरेक्टर जनरल कोर्ट में पेश नहीं हुए. जिसके चलते ज्ञानवापी का भारत पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराए जाने के मामले में हलफनामा दाखिल नहीं हो सका. दरअसल, इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई के डायरेक्टर जनरल को तलब किया था और व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था.

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सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा है. कोर्ट ने 18 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने की मोहलत दी है. 18 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी.

हाईकोर्ट में पांच अर्जियों पर सुनवाई

बता दें कि ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई पांच अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. इनमें से तीन अर्जियों पर 12 सितंबर को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है. सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल दो अर्जियों पर ही अब आगे सुनवाई होनी है. इनमें एक अर्जी ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और दूसरी यूपी सुननी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई है.

1991 में मुकदमा हुआ था दायर

हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत में 1991 में दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं. स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर विराजमान के वाद मित्रों ने 1991 में वाराणसी की अदालत में मुकदमा दायर किया था. इस मुकदमे की सुनवाई पर फिलहाल रोक लगी हुई है.

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गौरतलब है कि पिछले साल वाराणसी की जिला अदालत ने विवादित परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया था. एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के निचली अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है.

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