यूपी में लाउडस्पीकर-माइक चल सकते हैं लेकिन इन शर्तों के साथ, योगी का निर्देश

लाउडस्पीकर विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नया आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि बिना इजाजत के अब लाउडस्पीकर और माइक नहीं लग पाएंगे. वहीं जो लाउडस्पीकर-माइक पहले ही इजाजत लेकर लगे हैं उनकी आवाज परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए.

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर निर्देश दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर निर्देश दिया है

समर्थ श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 21 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 1:04 PM IST
  • लाउडस्पीकर-माइक को लेकर योगी सरकार का निर्देश
  • शर्तों के साथ चल सकते हैं लाउडस्पीकर-माइक

लाउडस्पीकर विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नया आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि बिना इजाजत के अब लाउडस्पीकर और माइक नहीं लग पाएंगे. वहीं जो लाउडस्पीकर-माइक पहले ही इजाजत लेकर लगे हैं उनकी आवाज परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए.

नये आदेश के मुताबिक, यूपी में अब नए स्थानों पर माइक और लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं मिलेगी. 

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सीएम योगी ने कहा, 'हर किसी को अपनी उपासना पद्धति मानने की स्वतंत्रता है. पूर्व से अनुमति से जहां माइक लगे हैं वहां माइक का प्रयोग किया जा सकता है. लेकिन यह भी सुनिश्चित हो कि आवाज परिसर के बाहर ना आए.'

सीएम योगी ने कहा कि लाउडस्पीकर की आवाज से अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए. आगे कहा गया है कि नए स्थलों पर नए माइक लगाने की अनुमति नहीं मिलेगी.

अभी रमजान का महीना चल रहा है. इसके बाद ईद और अक्षय तृतीया जैसे त्योहार भी आने वाले हैं. दोनों पर्व तीन मई को संभावित हैं. ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यूपी पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है. 

बीते बुधवार को लखनऊ के पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने पुलिस अफसरों के साथ बैठक की और आने वाले त्योहार की तैयारियों के
ठाकुर ने कहा कि कई जगह देश में लोग हनुमान चालीसा पढ़ने सड़क पर आ रहे हैं. ऐसी किसी परपंरा को यहां जन्म नहीं देने दिया जाएगा. कुरान और हनुमान चालीसा पढ चालीसा पढ़ने कोई सड़क पर नहीं आएगा. अगर आता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 
 

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यूपी सरकार ने दिए ये ऑर्डर :-

  • धार्मिक स्थलों पर माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन साउंड सिस्टम की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर ना जाए. 
  • बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस या शोभायात्रा नहीं निकाली जा सकती है. 
  • नए धार्मिक स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति ना दी जाए.
  • साउंड सिस्टम के इस्तेमाल की अनुमति सिर्फ इसी शर्त पर दी जा सकती है कि इससे दूसरे लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए. 

 

 

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