इलाहाबाद HC के जस्टिस नारायण शुक्ला पर चलेगा महाभियोग, SC की हरी झंडी

चीफ जस्टिस की हरी झंडी के बाद अब आगे की कार्रवाई संसद में होगी. जस्टिस शुक्ला पर लगे आरोप संसद में रखे जाएंगे. उनकी जांच होगी.

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चीफ जस्टिस ने पीएम को भेजी सिफारिश चीफ जस्टिस ने पीएम को भेजी सिफारिश

जावेद अख़्तर / संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 31 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 10:08 AM IST

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने प्रधानमंत्री के नाम भेजे पत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीनारायण शुक्ला पर अनुशासनहीनता और आदेश में जानबूझ कर गड़बड़ करने के आरोपों में महाभियोग चलाने की सिफारिश कर दी है.

इससे पहले पर लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए उनकी जांच के लिए इनहाउस पैनल भी बना दिया था. पैनल ने भी जस्टिस शुक्ला पर लगे आरोपों पर अपनी टिप्पणी की थी. इसके बाद ही चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने चिट्ठी लिखी है.

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जस्टिस शुक्ला ने मेडिकल कॉलेज घोटाला मामले में न केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उलट आदेश पारित किया बल्कि बेंच के आदेश में अपनी कलम से मनमानी भी की. सुप्रीम कोर्ट की निगाह में ये मामला आया तो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की टिप्पणी थी -' its shocking' यानी ये स्तब्ध कर देने वाला काम था.

आगे क्या होगा

चीफ जस्टिस की हरी झंडी के बाद अब आगे की कार्रवाई संसद में होगी. जस्टिस शुक्ला पर लगे आरोप संसद में रखे जाएंगे. उनकी जांच होगी. जांच में सब कुछ साबित हो गया तो संसद जस्टिस शुक्ला के खिलाफ वोटिंग के जरिए बहुमत से महाभियोग को मंजूरी दे देगी.

सूत्रों के मुताबिक ये भी मुमकिन है कि ये नौबत आने से पहले जस्टिस शुक्ला खुद ही पद छोड़ दें. हालांकि देश के संसदीय इतिहास में अब तक महाभियोग का अस्त्र नहीं चलाया जा सका है. महाभियोग की बात चली तो कई बार पर नतीजे तक पहुंचने से पहले ही मामला खत्म हो गया.

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