ट्रिपल तलाक के साथ कॉमन सिविल कोड पर सुनवाई नहींः SC

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को  स्पष्ट किया कि ट्रिपल तलाक के मसले के साथ समान नागरिक संहिता (कॉमन सिविल कोड) के मुद्दे पर सुनवाई नहीं होगी क्योंकि ये दोनों अलग-अलग मामले हैं.

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सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट

अहमद अजीम

  • नई दिल्ली,
  • 14 फरवरी 2017,
  • अपडेटेड 6:22 PM IST

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर अंतिम सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर कर दी. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ट्रिपल तलाक की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 11 मई से होगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय किया है कि आने वाले गुरुवार को ट्रिपल तलाक पर सभी मुद्दे फ्रेम कर लिए जाएं.


सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को  स्पष्ट किया कि ट्रिपल तलाक के मसले के साथ समान नागरिक संहिता (कॉमन सिविल कोड) के मुद्दे पर सुनवाई नहीं होगी क्योंकि ये दोनों अलग-अलग मामले हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक मानवाधिकारों से जुड़ा मसला है.

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सुप्रीम कोर्ट 16 फरवरी को ट्रिपल तलाक के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सभी मुद्दे फ्रेम कर लेगी. जिसके बाद उन बिंदुओं पर याचिकाकर्ता पक्ष या विपक्ष में बहस करेंगे. सुप्रीम कोर्ट मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले की सुनवाई फटाफट करने की तैयारी में है ताकि वह इस पर फैसला जल्द से जल्द दे सके.


अगर किसी मुस्लिम महिला का पति एक ही बार में तलाक, तलाक और तलाक कह देता है तो ट्रिपल तलाक मान लिया जाएगा. यानि अब पति-पत्नी साथ नहीं रह सकते. न तो दोबारा शादी हो सकती है और न ही समझौता. तलाक वापस नहीं लिया जा सकता चाहे पति ने गुस्से में ही तीन तलाक क्यों न कह दिया हो.

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