सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में बैन किए पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए बढ़ते प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दी है. कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर ही नहीं इनके इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई है.

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सबा नाज़

  • नई दिल्ली,
  • 25 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 3:08 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए बढ़ते प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दी है. कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर ही नहीं इनके इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक दिल्ली-NCR में पटाखों के होलसेल और रीटेल विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने से तीन महीने में इस पर रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने कहा है कि सर्वोच्च अदालत के अगले आदेश तक दिल्ली-NCR में पटाखों पर बैन जारी रहेगा.

गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट में तीन बच्चों की ओर से दाखिल एक याचिका में दशहरे और दीवाली पर जलाने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी. अपनी तरह की यह अनूठी याचिका दाखिल करने वाले इन बच्चों की उम्र 6 से 14 महीने के बीच है. बता दें कि ये पहला मामला है जब ऐसा हुआ है कि बच्चे पटाखा बैन करने के लिए कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंचे.

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