आय से अधिक संपत्ति मामले में फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची शशिकला

आय से अधिक संपत्ति मामले में फैसले की समीक्षा के लिए शशिकला, सुधाकरन और इलावारसी ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है.

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शशिकला शशिकला

मोहित ग्रोवर

  • नई दिल्ली,
  • 03 मई 2017,
  • अपडेटेड 11:11 PM IST

आय से अधिक संपत्ति मामले में फैसले की समीक्षा के लिए शशिकला, सुधाकरन और इलावारसी ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है. 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था. इस फैसले में शशिकला, सुधाकरन और इलावारसी को 4 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये के जुर्माने सजा सुनाई गई. हालांकि जयललिता का निधन होने के चलते उनके खिलाफ अपील को खत्म कर दिया गया. बता दें कि 5 दिसंबर 2016 को अन्नाद्रमुक नेता जयललिता का निधन हो गया.

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सजा को खत्म करने की गुहार
शशिकला और तीन अन्य ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का हवाला दिया है जिसमें शीर्ष कोर्ट ने पाया था कि भ्रष्टाचार के मामले में एक के खिलाफ अपील को खारिज किया जा सकता है. इसी फैसले को आधार बनाते हुए तीनों का मानना है कि अगर एक के खिलाफ ऐसा हो सकता है, तो अन्य के खिलाफ भी अपील को खत्म किया जाना चाहिए. इसी मामले का हवाला देते हुए शशिकला और अन्य फैसले की समीक्षा चाहते हैं. ताकि उनके खिलाफ सजा को खत्म किया जाए.

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