नोएडा-दिल्ली टोल प्लाजा: फ्री करने के खिलाफ SC पहुंची कंपनी

नोएडा दिल्ली टोल प्लाजा को फ्री करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है.  हाईकोर्ट के फैसले के बाद नोएडा टोल ब्रिज कंपनी के शेयर गिरने की खबरें भी आई हैं.

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फैसले पर रोक लगाने की मांग फैसले पर रोक लगाने की मांग

अभि‍षेक आनंद

  • नई दिल्ली,
  • 27 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 4:16 PM IST

नोएडा दिल्ली टोल प्लाजा को फ्री करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है. कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करने की तारीख दो बजे तय करेगा.

हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि टोल वसूलने वाली कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने नोएडा अथॉरिटी के साथ 1997 में करार किया था. करार एकतरफा किया गया. जिससे हर हाल में टोल वसूलने वाली कंपनी को फायदा हो. पूरा करार एक घपला है. इस प्रोजेक्ट की लागत 407 करोड़ रुपये बताई गई. जबकि 6 दिसम्बर 2012 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को 581 करोड़ का फायदा हुआ. उधर, हाईकोर्ट के फैसले के बाद नोएडा टोल ब्रिज कंपनी के शेयर गिरने की खबरें भी आई हैं.

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