रिलायंस इन्फ्रा को दिल्ली मेट्रो देगी 2,950 करोड़ रुपये का मुआवजा

पंच निर्णय अदालत ने डीएमआरआरसी- आर इन्फ्रा मामले में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आर इंफ्रा के पक्ष में फैसला सुनाया है. आदेश के मुताबिक डीएमआरसी को आर इंफ्रा की इकाई डीएएमईपीएल को 2,950 करोड़ रुपये का मुआवजा देना होगा.

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प्रतीकात्मक चित्र प्रतीकात्मक चित्र

BHASHA

  • नई दिल्ली,
  • 12 मई 2017,
  • अपडेटेड 11:01 AM IST

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आर इंफ्रा ने बीते गुरुवार को बताया कि पंच निर्णय अदालत ने डीएमआरसी के मामले में उसके पक्ष में फैसला सुनाया है. आदेश में डीएमआरसी को आर इंफ्रा की इकाई डीएएमईपीएल को 2,950 करोड़ रुपये का मुआवजा देने को कहा गया है.

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक बयान में कहा कि आर इंफ्रा की सब्सिडरी डीएएमईपीएल को 2,950 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश तीन सदस्य पंच निर्णय अदालत ने दिया है. यह फैसला आम सहमति से लिया गया है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी द्वारा नामित पंचों की एक सूची के आधार पर पंच निर्णय न्यायाधिकरण का गठन किया गया था.

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आर इंफ्रा ने कहा कि, वह मुआवजे में से 1,900 करोड़ रुपये कर्जदाताओं को देगी. कंपनी के पक्ष में यह आदेश समझौते के तहत परियोजना को छोड़ने के प्रावधान के आधार पर दिया गया है. पंच निर्णय अदालत ने दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लि. डीएएमईपीएल द्वारा परियोजना छोड़े जाने को वैध ठहराया. डीएमआरआरसी द्वारा समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करने, और इसके कारण डीएएमईपीएल को अनुबंध के अनुसार काम करने की उसकी क्षमता पर असर पड़ने के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए यह मुआवजा दिया गया है.

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