हाईकोर्ट ने वकील को निर्देश दिया-नीरव मोदी को भारत बुलाओ

 कोर्ट ने नीरव के वकील से पूछा कि क्या आपको पता है कि नीरव मोदी फिलहाल कहा है, क्या उसके पास बेल्जियम का पासपोर्ट है. नीरव मोदी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि नीरव की कंपनियों के लिए वो वकील के तौर पर पेश हो रहे है, लेकिन नीरव कहां है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है.

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नीरव मोदी (फाइल फोटो) नीरव मोदी (फाइल फोटो)

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 11 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 10:52 PM IST

पीएनबी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके वकील को निर्देश दिया है कि नीरव मोदी को भारत बुलाएं.

हाईकोर्ट ने कहा कि को भारत आना चाहिए. कोर्ट ने नीरव के वकील से पूछा कि क्या आपको पता है कि नीरव मोदी फिलहाल कहां है, क्या उसके पास बेल्जियम का पासपोर्ट है. नीरव मोदी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि नीरव की कंपनियों के लिए वो वकील के तौर पर पेश हो रहे है, लेकिन नीरव कहां है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है.

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दरअसल नीरव मोदी और उसके मामा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि उनकी कंपनियों की संपत्ति को गलत तरीके से जब्त कर लिया गया है. इस मामले में ईटी की तरफ से कोर्ट के नोटिस पर जांच एजेंसी ने अपने हलफनामे में कहा कि मामला मुंबई से जुड़ा हुआ है इसलिए इसकी सुनवाई मुंबई से जुड़ी कोर्ट ही करे.

हालांकि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ईडी के इस तर्क से सहमत नहीं था. हाईकोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी का मुख्यालय भी यहीं है और नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की जिन-जिन कंपनियों पर कार्यवाही की गई है, वह भी दिल्ली में ही है. लिहाजा केस दिल्ली में बनता है. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट अब 3 मई को अगली सुनवाई करेगा.

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