कर्नाटक में 2 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, गलत जानकारी देकर बनवाए वोटर आईडी और राशन कार्ड

कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में पुलिस ने पाकिस्तानी नागरिक फराह नाज़ और उनके बेटे मोहम्मद फरदीन को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि दोनों ने अपनी नागरिकता छिपाकर राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड हासिल किए थे. जांच के बाद डिप्टी कमिश्नर ने राशन कार्ड और सक्षम प्राधिकारी ने वोटर आईडी रद्द कर दी. दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), विदेशी अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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दोनों की गिरफ्तारी के बाद अग्रिम कार्रवाई में जुटी पुलिस. (Photo: Representational ) दोनों की गिरफ्तारी के बाद अग्रिम कार्रवाई में जुटी पुलिस. (Photo: Representational )

aajtak.in

  • चिकबल्लापुर,
  • 12 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 11:37 AM IST

कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में दो पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है. एक एजेंसी के मुताबिक जांच में पता चला कि उन्होंने अपनी नागरिकता के बारे में जानकारी छिपाकर राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड हासिल किया था. आरोपियों की पहचान फराह नाज़ और उनके बेटे मोहम्मद फरदीन के तौर पर हुई है.

दोनों ने हासिल कर लिया था वोटर आईडी और राशन कार्ड
अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. चिकबल्लापुर के पुलिस अधीक्षक (SP) कुशल चौकसे ने एक बयान में कहा कि आगे की जांच चल रही है.

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SP ने कहा कि विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि फराह नाज़ और उनके बेटे मोहम्मद फरदीन, जो दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं. दोनों ने राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड हासिल कर लिया था. बयान के अनुसार जांच में पता चला कि बागेपल्ली के रहने वाले मोहम्मद अयूब खान, जो संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में काम करते थे. यूएई में रहने के दौरान ही उन्होंने पाकिस्तानी नागरिक फराह नाज़ से शादी कर ली थी.

इस जोड़े के चार बच्चे हैं, जिनमें से मोहम्मद फरदीन का जन्म पाकिस्तान में हुआ था. अधिकारी ने बताया कि फराह नाज़ और मोहम्मद फरदीन पाकिस्तानी नागरिक हैं, जबकि मोहम्मद अयूब खान और जोड़े के बाकी तीन बच्चे भारतीय नागरिक हैं. यह परिवार अभी बागेपल्ली में रह रहा है.

एसपी ने क्या कहा?
SP ने बताया कि चिकबल्लापुर पुलिस द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद, डिप्टी कमिश्नर ने रिकॉर्ड की जांच की और राशन कार्ड रद्द कर दिया. क्योंकि इसे नागरिकता से जुड़ी अहम जानकारी छिपाकर हासिल किया गया था. बयान में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी ने वोटर आईडी कार्ड भी रद्द कर दिया है. 

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बागेपल्ली के तहसीलदार की शिकायत के आधार पर फराह नाज़ और मोहम्मद फरदीन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, विदेशी अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. SP ने कहा कि फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है. 

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