मुंबई की स्पेशल NIA कोर्ट ने 2021 के एंटीलिया बम धमकी मामले और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े केस में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को जमानत दे दी है. कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है.
इस मामले में सचिन वाजे उन कुछ आरोपियों में शामिल थे, जो अब तक जेल में थे. मामले के ज्यादातर आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. इनमें मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी प्रदीप शर्मा, सुनील माने और रियाजुद्दीन काजी भी शामिल हैं.
1 अगस्त को तय हुए थे आरोप
स्पेशल कोर्ट ने 1 अगस्त को मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे. आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत हत्या, जबरन वसूली, सबूत नष्ट करने और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों में मुकदमा चलेगा.
इसके अलावा आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत भी आरोप तय किए गए हैं. अब स्पेशल NIA कोर्ट ने सचिन वाजे को इस मामले में जमानत दे दी है. हालांकि, जमानत देने के आधार और इससे जुड़ी शर्तों की जानकारी विस्तृत आदेश सामने आने के बाद स्पष्ट होगी.
बता दें, 25 फरवरी 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास 'एंटीलिया' के पास विस्फोटक से लदी एक SUV मिली थी. बिजनेसमैन हिरेन, जिनके पास वह SUV थी, 5 मार्च 2021 को मृत पाए गए थे. इस मामले में कथित भूमिका के लिए सचिन वाजे को मार्च 2021 में गिरफ्तार किया गया था. वह अभी न्यायिक हिरासत में है.
विद्या