कोरोना: SC ने दिए राज्यों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश, डॉक्टरों की ड्यूटी के लिए भी कही ये बात

कोर्ट ने सभी राज्यों को एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने के लिए कहा है जो राज्य सरकार को सुरक्षा और सुविधाओं के सभी नजरिए से समय-समय पर रिपोर्ट सौंपेगा. केंद्र सरकार से लगातार काम कर रहे डॉक्टरों के आराम के लिए भी नीति बनाने को कहा है.

Advertisement
कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं.(फाइल फोटो) कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं.(फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 18 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 1:34 PM IST
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा नोडल अधिकारी नियुक्त करें सभी राज्य
  • डॉक्टरों के आराम के लिए भी केंद्र को नीति बनाने को कहा

देशभर में कोरोना के हालात पर दायर याचिका पर सुनावई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम दिशानिर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि जिन हॉस्पिटलों ने फायर एन ओ सी नहीं ली वो चार हफ्तों के भीतर तत्काल एन ओ सी ले लें. ऐसा नहीं करने पर राज्य सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे. SC ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर महीने कोविड-19 देखभाल सुविधाओं सहित सभी अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने के लिए समितियों का गठन करने के लिए भी कहा है.

Advertisement

इसके अलावा कोर्ट ने  सभी राज्यों को एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने के लिए कहा है जो राज्य सरकार को सुरक्षा और सुविधाओं के सभी नजरिए से समय-समय पर रिपोर्ट सौंपेगा. कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक राज्य को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए, जो अस्पतालों में आग और अन्य किस्म की सुरक्षा उपायों की योजना बनाने और उन पर अमल के लिए जिम्मेदार होगा. कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सभी मानक कार्यप्रणाली प्रक्रिया यानी एस ओ पी और गाइड लाइन का पालन करेंगे.

वहीं, चुनाव के मद्देनजर कोर्ट ने कहा कि राज्यों में चुनावी और राजनीतिक रैलियों के सम्बंध में गाइडलाइन्स का पालन कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी.

कोर्ट ने कोरोना काल में अप्रैल के महीने से लगातार ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों को आराम देने के लिए भी केंद्र सरकार से गाइडलाइंस या फिर रोटेशनल पॉलिसी बनाने के लिए कहा है. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार इस पर दो दिन के अंदर फैसला लेगी.

Advertisement

देखें-आजतक LIVE TV

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement