राहुल गांधी से वॉइस सैंपल की मांग, सावरकर मानहानि केस में नया मोड़

सत्याकी सावरकर ने पुणे की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में वॉइस सैंपल लेने की मांग की है. वकील संग्राम कोल्हटकर ने कहा कि वॉइस सैंपल से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग की सत्यता साबित होगी. कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील को जवाब देने का निर्देश दिया है.

Advertisement
राहुल बनाम सावरकर: अदालत में अब ‘आवाज़’ बनेगी सबूत? राहुल बनाम सावरकर: अदालत में अब ‘आवाज़’ बनेगी सबूत?

विद्या

  • मुंबई,
  • 18 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 4:35 PM IST

हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के परपोते सत्याकी सावरकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में नया आवेदन दायर किया है. उन्होंने पुणे की अदालत से मांग की है कि राहुल गांधी का वॉइस सैंपल लिया जाए.

सत्याकी सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर ने कोर्ट में दलील दी कि मामले की सही सुनवाई और कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग की असलियत साबित करने के लिए आरोपी का वॉइस सैंपल बेहद जरूरी है. उनका कहना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 349 के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वो जांच या सुनवाई के दौरान किसी भी व्यक्ति से वॉइस सैंपल देने का आदेश दे सकता है.

Advertisement

वकील ने ये भी कहा कि वॉइस सैंपल किसी को दोषी साबित करने का सीधा सबूत नहीं होता, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से पहचान की पुष्टि करने के लिए अहम सहायक साक्ष्य होता है.

अर्जी में मांग की गई है कि राहुल गांधी को सक्षम प्राधिकारी या फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) के सामने वॉइस सैंपल देने का निर्देश दिया जाए. साथ ही, फॉरेंसिक लैब को ये निर्देश दिया जाए कि वह उस सैंपल की तुलना उस वीडियो रिकॉर्डिंग से करे, जिसमें कथित तौर पर राहुल गांधी ने सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

हालांकि, कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार को इस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. वहीं, संग्राम कोल्हटकर ने अदालत से यह भी कहा कि फिलहाल इस अर्जी पर सुनवाई टाल दी जाए, क्योंकि इससे चल रही जिरह में देरी हो सकती है. अभी अदालत में सत्याकी सावरकर की जिरह जारी है.

Advertisement

दूसरी ओर, राहुल गांधी के वकील ने एक और अर्जी दाखिल कर सेशन कोर्ट के कुछ रिकॉर्ड मंगाने की मांग की, जिसका कोल्हटकर ने विरोध किया. पुणे की मजिस्ट्रेट अदालत अब 23 मार्च को पवार की अर्जी और सावरकर की जिरह पर आगे सुनवाई करेगी.

यह मामला पुणे की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा है, जहां मजिस्ट्रेट अमोल शिंदे की अदालत में राहुल गांधी पर सावरकर की मानहानि का आरोप है. शिकायत के मुताबिक, राहुल गांधी ने लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में सावरकर पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. सबूत के तौर पर सत्याकी सावरकर ने उस भाषण की रिकॉर्डिंग वाली एक सीडी भी कोर्ट में जमा कराई है.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »