ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सीबीआई जांच के आदेश पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल सर्विस कमीशन में हुए भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे. यह मामला सरकारी स्कूलों में तीसरे और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों और शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितता से जुड़ा है.

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ममता बनर्जी ममता बनर्जी

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 26 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 12:13 AM IST

पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन मामले में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. स्कूल सर्विस कमीशन में हुए कथित भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. अदालत ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनीष जैन के व्यक्तिगत तौर पर पेश होने पर रोक लगा दी है. 

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे. यह मामला स्कूल सर्विस कमीशन द्वारा सहायता प्राप्त एवं सरकारी स्कूलों में तीसरे और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों और शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितता से जुड़ा है.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्कूल सर्विस कमीशन में अतिरिक्त पदों के सृजन से संबंधित कथित मनमानी की सीबीआई जांच पर रोक रहेगी. इसका मतलब है कि जो जांच पहले से चल रही है वह जारी रहेगी. लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के एकल जज के आदेश पर सीबीआई जांच का आदेश स्टे कर दिया गया है.

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