EXCLUSIVE: 'अंकित को 55 चाकू मारे थे, ताहिर हुसैन को फांसी क्यों नहीं मिली...', IB अफसर के भाई का सवाल

अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने कहा कि उनके भाई की हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी, इसलिए अदालत को इस मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मानते हुए ताहिर हुसैन समेत सभी दोषियों को फांसी की सजा देनी चाहिए थी.

Advertisement
 अंकित शर्मा हत्या के मामले में ताहिर हुसैन समेत 5 को अदालत ने दोषी करार दिया है (फोटो-ITG) अंकित शर्मा हत्या के मामले में ताहिर हुसैन समेत 5 को अदालत ने दोषी करार दिया है (फोटो-ITG)

अरविंद ओझा

  • नई दिल्ली,
  • 31 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 7:00 PM IST

दिल्ली दंगों में मारे गए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.अंकित के भाई अंकुर शर्मा ने कहा है कि इस मामले में ताहिर हुसैन समेत सभी दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए. उनका कहना है कि अदालत को इस मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' कैटेगरी में रखना चाहिए था. अंकुर शर्मा ने कहा कि उनके भाई की बेहद बेरहमी से हत्या की गई थी. उन्होंने दावा किया कि अंकित शर्मा के शरीर पर 55 चाकुओं के घाव थे, उन्हें तेजाब से जलाया गया था और बाद में शव को नाले में फेंक दिया गया था.

Advertisement

अंकुर शर्मा ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत को इसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मानते हुए सभी दोषियों को फांसी की सजा देनी चाहिए थी. उनके मुताबिक, ऐसा फैसला एक मिसाल बनता ताकि भविष्य में किसी के साथ वैसी घटना न हो जैसी उनके भाई अंकित शर्मा के साथ हुई.

अंकुर शर्मा ने कहा कि उनके भाई देश के लिए अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए थे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि अब वे दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी और अपने वकील से बातचीत करेंगे. इसके बाद आगे की कानूनी रणनीति और उठाए जाने वाले कदमों पर फैसला लिया जाएगा.

इस फैसले को लेकर ताहिर की भी प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि 'हाईकोर्ट से इंसाफ मिलेगा, देर है पर अंधेर नहीं.'

Advertisement

जान लीजिए पूरा मामला

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी. बाद में उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था. इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 13 जुलाई को पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया था. इसके बाद अदालत ने सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सभी दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »