नरेश बालियान को मकोका केस में राहत नहीं, दिल्ली HC ने खारिज की जमानत याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका खारिज कर दी है. बालियान पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ने का आरोप है.

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AAP नेता नरेश बालियान को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है AAP नेता नरेश बालियान को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है

सृष्टि ओझा / अरविंद ओझा

  • नई दिल्ली,
  • 03 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 11:28 AM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक नरेश बालियान को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. बालियान महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत दर्ज मामले में आरोपी हैं. यह मामला कथित तौर पर गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा संचालित संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा है.

दिसंबर 2024 में हुई थी गिरफ्तारी

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दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में दिसंबर 2024 में नरेश बालियान को गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी का आरोप है कि बालियान और अन्य आरोपी गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के नेतृत्व में चल रहे संगठित आपराधिक गिरोह का हिस्सा थे. इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है.

चार्जशीट में दावा किया गया है कि यह संगठित अपराध सिंडिकेट लंबे समय से सक्रिय था और इसके तार गैंगस्टर कपिल सांगवान से जुड़े हुए हैं. अभियोजन पक्ष के अनुसार, कपिल सांगवान फिलहाल भारत से फरार है और उसके यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) में छिपे होने की आशंका है. उसके खिलाफ अदालत से गैर-जमानती वारंट (NBW) भी जारी किए जा चुके हैं.

मामले की सुनवाई रहेगी जारी

हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता और जांच एजेंसियों द्वारा लगाए गए आरोपों को देखते हुए इस चरण पर नरेश बालियान को जमानत देने से इनकार कर दिया. ऐसे में फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा. मामले की आगे की सुनवाई निचली अदालत में कानून के मुताबिक जारी रहेगी.

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