आंध्र प्रदेश: YSRC के नेता को 28 साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें पूरा मामला

त्रिमुरथुलु इस बार के विधानसभा चुनावों में वाईएसआरसीपी के टिकट पर मंडापेटा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं. उनको विशाखापत्तनम कोर्ट ने 1996 के उस मामले में 18 महीने की कैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जहां पांच दलितों का बलपूर्वक मुंडन किया गया था.

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कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के नेता को सुनाई सजा (सांकेतिक तस्वीर) कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के नेता को सुनाई सजा (सांकेतिक तस्वीर)

अपूर्वा जयचंद्रन

  • हैदराबाद,
  • 16 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 4:10 PM IST

आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. कारण, पार्टी के एक एमएलसी को 28 साल बाद कोर्ट ने दोषी करार दिया है. विजाग की एक कोर्ट ने वाईएसआरसी एमएलसी थोटा त्रिमुरथुलु को 1996 में एक दलित युवक के सनसनीखेज मुंडन मामले में दोषी पाया है. कोर्ट ने उन्हें 18 महीने की कैद की सजा सुनाई है. 

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त्रिमुरथुलु इस बार के विधानसभा चुनावों में वाईएसआरसीपी के टिकट पर मंडापेटा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं. उनको विशाखापत्तनम कोर्ट ने 1996 के उस मामले में 18 महीने की कैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जहां पांच दलितों का बलपूर्वक मुंडन किया गया था. हालांकि, त्रिमुरथुलु को मामले में जमानत मिल गई है और उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे हिम्मत न हारें और वह हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे. 

बता दें कि 29 दिसंबर, 1996 को पूर्वी गोदावरी जिले के द्राक्षारामम पुलिस स्टेशन में थोटा त्रिमुरथुलु, जो उस समय टीडीपी विधायक थे, के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. उन पर कोटि चिनारा और डी वेकटरत्नम के सिर मुंडवाने और एससी समुदाय से आने वाले तीन अन्य लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में कोर्ट ने अब 28 साल बाद फैसला सुनाया है.

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