महाराष्ट्र के चर्चित TCS कथित अवैध धर्मांतरण मामले में महिला आरोपी निदा खान को बड़ी राहत मिली है. नासिक की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है. इस मामले में सह-आरोपी तौसीफ अत्तार को भी जमानत मिल गई है. वहीं तीसरे आरोपी दानिश शेख की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी. जानकारी के अनुसार, गिरफ्तारी के समय से ही निदा खान ने गर्भवती होने का हवाला देते हुए अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी. हालांकि, अदालत ने पहले उनकी जमानत याचिका कई बार खारिज कर दी थी.
जमानत नहीं मिलने के बावजूद गर्भवती होने के कारण अदालत ने न्यायिक हिरासत के दौरान निदा खान को विशेष सुविधाएं देने की अनुमति दी थी. अब अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है. नासिक अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी तौसीफ अत्तार को भी जमानत दे दी है. वहीं दानिश शेख को फिलहाल राहत नहीं मिली है. अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.
चार्जशीट दाखिल, सुनवाई जारी
TCS के कथित अवैध धर्मांतरण मामले में पुलिस जांच पूरी करने के बाद आरोपपत्र अदालत में दाखिल कर चुकी है. मामले की सुनवाई फिलहाल ट्रायल कोर्ट में जारी है. अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है.
ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई
निदा खान को जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आ सकेंगी, लेकिन उन्हें अदालत की ओर से तय सभी शर्तों का पालन करना होगा. वहीं मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी. अंतिम फैसला अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों और गवाहों के आधार पर किया जाएगा.
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