शादी का झांसा देकर नाबालिग से दो लोग करते रहे रेप, बच्चा होने पर छोड़ा, माता-पिता समेत 16 के खिलाफ केस दर्ज

महाराष्ट्र में रेप की एक ऐसी वारदात हुई है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दो लोगों ने शादी का झांसा देकर 17 साल की एक युवती के साथ कई बार रेप किया और जब युवती को बच्चा हो गया तो दोनों ने उसे छोड़ दिया. अब मामला सामने आने के बाद पुलिस ने नाबालिग के माता-पिता सहित कुल 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

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aajtak.in

  • पालघर,
  • 30 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 11:02 AM IST

महाराष्ट्र के पालघर में शादी का झांसा देकर दो लोगों द्वारा 17 साल की नाबालिग लड़की से रेप करने का मामला सामने आया है. रेप के बाद युवती गर्भवती हो गई और उसके दो बच्चे भी हो गए. पुलिस ने मंगलवार को बताया कि पालघर जिले की एक 17 वर्षीय लड़की के साथ दो लोगों ने शादी के बहाने अलग-अलग मौकों पर बलात्कार किया, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई.

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न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की की शिकायत के आधार पर पुलिस ने रविवार को दो आरोपियों, पीड़िता के माता-पिता और दो डॉक्टरों समेत 16 लोगों के खिलाफ अलग-अलग आरोपों में मामला दर्ज किया है.

पुलिस ने इस मामले में ज्यादा जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है. अचोले पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि नालासोपारा इलाके की रहने वाली लड़की द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, दो लोगों ने उसे शादी के वादे पर 2021 से झांसे में रखा और अलग-अलग मौकों पर उसके साथ बार-बार रेप किया.

उन्होंने बताया कि लड़की गर्भवती हो गई और उसके दो बच्चे हुए, बाद में दोनों आरोपियों ने लड़की और बच्चों को छोड़ दिया. अधिकारी ने कहा कि बलात्कारियों में से एक पीड़िता को उस समय अमरावती ले गया जब वह गर्भवती थी, उसकी पहचान छिपाई और वहां डिलीवरी होने के बाद दोनों को छोड़ दिया.

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उन्होंने बताया कि लड़की के माता-पिता और चाचा सहित आठ आरोपियों ने एक परिचित के माध्यम से कथित बलात्कारियों में से एक से 4 लाख रुपये लिए और पीड़ित लड़की को बेचने के लिए एक व्यक्ति को सौंप दिया. इस मामले में आरोपियों में उस अस्पताल की दो महिला डॉक्टर भी शामिल हैं जहां पीड़िता ने बच्चों को जन्म दिया और एक वकील भी शामिल है, जिसकी भूमिका एफआईआर में जाहिर नहीं की गई है.

16 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 376 (2) (एन) (गंभीर यौन उत्पीड़न), 317 (12 साल से कम उम्र के बच्चे को माता-पिता या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा छोड़ देना) के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है.


 

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