खुले में शौच करने वाले 13 परिवारों पर लगाया गया करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना

बेगमगंज जनपद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रीमा अंसारी ने बताया, मैंने सरकारी अमले के साथ वीरपुर गांव पहुंचकर शुक्रवार तड़के खुले में शौच करते हुए 13 लोगों को पकड़ा. इनके परिवार के सदस्य भी खुले में शौच करने गए हुए थे.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

BHASHA

  • रायसेन,
  • 16 जून 2017,
  • अपडेटेड 10:51 PM IST

जिले के बेगमगंज जनपद के ग्राम वीरपुर में खुले में शौच करने के लिए 13 परिवारों पर वीरपुर ग्राम पंचायत ने आज तकरीबन चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मध्यप्रदेश में शायद यह पहला मामला है, जब खुले में शौच पर इतना जुर्माना लगा है.

बेगमगंज जनपद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रीमा अंसारी ने बताया, मैंने सरकारी अमले के साथ वीरपुर गांव पहुंचकर शुक्रवार तड़के खुले में शौच करते हुए 13 लोगों को पकड़ा. इनके परिवार के सदस्य भी खुले में शौच करने गए हुए थे. इन पर 3,95,500 रुपए का जुर्माना तय किया गया है. उन्होंने कहा कि ग्राम वीरपुर में शौचालयों का निर्माण होने के बाद सभी ग्रामीणों को समिति के माध्यम से खुले में शौच नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया था. कई बार ग्राम पंचायत के द्वारा भी इन्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मान रहे थे.

रीमा ने बताया कि इसी के चलते शुक्रवार सुबह 5.30 बजे उक्त 13 परिवारों पर कार्रवाई की गई है. ये लोग वीरपुर की पहाड़ी एवं खेतों में खुले में शौच कर रहे थे. उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक माह का 7,500 रूपये का जुर्माना लगाया गया है. यदि किसी परिवार में दो व्यक्ति हैं, तो 7,500 रूपये के हिसाब से उस परिवार पर 15,000 रूपये जुर्माना लगाया गया है.

रीमा ने कहा कि खुले में शौच करते हुए जिन लोगों को पकड़ा गया है उनमें अलीम खां, दिलीप सिंह, अशोक कुमार, राजेश पाटकर, चिर लाल, शिवचरण, धर्मराज सिंह, निलोचन सिंह, देवी सिंह, कमोद सिंह, भूरे लाल, निरपत सिंह एवं रईसा वी के परिवार शामिल हैं. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (स्वच्छता, सफाई तथा न्यूसेंस निवारण तथा उपशमन) नियम 1999 के तहत ग्राम पंचायत ने यह जुर्माना लगाया है.

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