हरियाणा में स्टिल्ट+4 आवासीय भवनों के निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद राज्य सरकार ने स्टिल्ट+4 भवनों की सभी नई मंजूरियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगले आदेश तक ऐसे भवनों के नए अनुमोदन जारी न किए जाएं.
विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद अब हरियाणा में किसी भी आवासीय प्लॉट पर स्टिल्ट+4 भवन के लिए नई मंजूरी नहीं मिलेगी. साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है. यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद लिया गया है. अदालत के निर्देशों के अनुपालन में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने पूरे राज्य में स्टिल्ट+4 भवनों के नए अनुमोदनों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू होगी और अगले आदेश तक जारी रहेगी.
विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान स्वीकृति प्रणाली, सेल्फ सर्टिफिकेशन और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं अभी अंतिम रूप में नहीं हैं. इसी वजह से फिलहाल आवासीय प्लॉटों पर स्टिल्ट+4 भवनों के सभी नए आवेदन और अनुमोदन रोक दिए गए हैं. यह पूरा मामला सुनील सिंह बनाम हरियाणा सरकार याचिका से जुड़ा हुआ है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता निवेदिता शर्मा पैरवी कर रही हैं.
सेल्फ सर्टिफिकेशन व्यवस्था पूरी न होने का हवाला
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष हुई हालिया सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल स्टिल्ट+4 भवनों के लिए किसी भी प्रकार की नई स्वीकृति जारी नहीं की जानी चाहिए. इससे पहले अदालत ने स्टिल्ट+4 भवनों पर लगी रोक को केवल गुरुग्राम तक सीमित कर दिया था. हालांकि अब नए निर्देशों के बाद यह रोक पूरे हरियाणा में लागू कर दी गई है. इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में नए अनुमोदनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है.
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और एचएसआईआईडीसी सहित सभी वरिष्ठ टाउन प्लानर्स और जिला टाउन प्लानर्स को आधिकारिक पत्र भेजा है. इन सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए.
विभाग ने सभी प्रशासनिक कार्रवाई रोकने को कहा
विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल पर स्टिल्ट+4 भवनों से जुड़े नए आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया भी तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अगले आदेश तक इस श्रेणी से जुड़े सभी प्रशासनिक कार्यों और अनुमोदन प्रक्रियाओं को स्थगित रखने के लिए कहा गया है. फिलहाल हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद पूरे हरियाणा में स्टिल्ट+4 आवासीय भवनों की नई मंजूरियों पर रोक लागू रहेगी.
नीरज वशिष्ठ