गुजरात: सोमनाथ मंदिर के 500 मीटर दायरे में नॉनवेज बैन बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने हटाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के 500 मीटर के दायरे में नॉनवेज भोजन की बिक्री, तैयारी और भंडारण पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्न बी वराले की पीठ ने हल्के अंदाज में कहा कि मिठाई खाकर दिवाली मनाइए.

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सुप्रीम कोर्ट ने नॉनवेज बैन पर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है (Photo: ITG) सुप्रीम कोर्ट ने नॉनवेज बैन पर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है (Photo: ITG)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 06 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 6:52 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के आसपास नॉनवेज खाने पर लगे बैन को हटाने से इनकार कर दिया है. मंदिर के 500 मीटर के दायरे में नॉनवेज खाने की बिक्री, तैयारी और भंडारण पर रोक फिलहाल जारी रहेगी.

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, 'मिठाई खाकर दिवाली मनाइए. वेज या नॉन-वेज को अलग रखिए.'

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जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्न बी वराले की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने पहले ही मांसाहारी भोजन पर लगे प्रतिबंध को अंतरिम रूप से बहाल रखा था.

'मिठाई में वेज या नॉनवेज का चक्कर नहीं'

सुनवाई के दौरान रेस्तरां मालिकों की ओर से दलील दी गई कि बैन के कारण उनका कारोबार पूरी तरह ठप हो जाएगा. इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मामले में उचित संतुलन बनाए रखने की जरूरत है.

सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रसन्न बी वराले ने माहौल को हल्का करते हुए कहा कि कम से कम मिठाइयों में वेज या नॉनवेज का कोई चक्कर नहीं होता. इसलिए वजन बढ़ने की चिंता छोड़िए और मिठाई खाकर रोशनी का त्योहार मनाइए.

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सोमनाथ मंदिर के 500 मीटर दायरे में क्या है प्रतिबंध?

गिर सोमनाथ के जिला मजिस्ट्रेट ने 10 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की थी. इसके तहत सोमनाथ मंदिर के 500 मीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की बिक्री और स्टोरेज पर रोक लगा दी गई थी. इस फैसले के खिलाफ रेस्तरां मालिकों ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था.

गुजरात हाईकोर्ट में कैसे पहुंचा मामला?

रेस्तरां मालिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट की सिंगल जज पीठ ने पहले इस प्रतिबंध को हटा दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी. सरकार की अपील पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने महज कुछ घंटों के भीतर सिंगल जज के आदेश पर रोक लगा दी.

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इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट की ओर से लगाया गया प्रतिबंध अंतरिम रूप से फिर बहाल हो गया.

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दिया दो महीने का समय

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है. कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह इस मामले में लंबित अपीलों का जल्द से जल्द निपटारा करे. पीठ ने कहा कि संभव हो तो हाईकोर्ट दो महीने के भीतर इस मामले पर फैसला सुना दे.

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद सोमनाथ मंदिर के 500 मीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की बिक्री, तैयारी और भंडारण पर लगा बैन जारी रहेगा.

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