वंदे मातरम् पर बवाल! सोनिया गांधी-राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग

कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन को लेकर विवाद बढ़ गया है. दिल्ली पुलिस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. शिकायत में कथित तौर पर गीत के गायन में बाधा डालने के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है.

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सोनिया गांधी, राहुल गांधी. (Photo- ITG) सोनिया गांधी, राहुल गांधी. (Photo- ITG)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 17 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 9:31 AM IST

स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन को लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है. इस मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत में दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने की मांग की गई है.

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यह शिकायत 16 अगस्त को अधिवक्ता कुणाल विनायक और शुभ शर्मा की ओर से संबंधित थाने के थाना प्रभारी को दी गई. शिकायत में कहा गया है कि 15 अगस्त को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के गायन के समय सोनिया गांधी ने कुछ ऐसे इशारे किए, जिन्हें शिकायतकर्ता ने गीत के गायन पर आपत्ति के तौर पर देखा. शिकायत में सार्वजनिक रूप से सामने आए वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया गया है.

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राहुल गांधी के बयान का भी जिक्र

शिकायत में एक कथित वीडियो का जिक्र करते हुए राहुल गांधी के उस बयान की जांच की मांग की गई है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया बताया गया है, "हम वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं." शिकायतकर्ता का कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कथित व्यवहार के पीछे की मंशा और पूरे घटनाक्रम की जांच जरूरी है.

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शिकायत में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान से जुड़े प्रस्तावित संशोधन विधेयक, 2026 का भी हवाला दिया गया है. इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित संशोधन के तहत राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत के गायन को जानबूझकर रोकने या ऐसे कार्यक्रम में बाधा डालने पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया जा सकता है.

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कानून के तहत कार्रवाई की मांग

शिकायतकर्ता ने पुलिस से यह भी कहा है कि सबसे पहले यह स्पष्ट किया जाए कि घटना के समय और शिकायत दर्ज होने की तारीख पर इस प्रस्तावित संशोधन की कानूनी स्थिति क्या थी. इसके बाद ही लागू कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाए.

शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के 2018 के श्याम नारायण चौकसे मामले के फैसले का भी जिक्र किया गया है. शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के साथ दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की मांग की है. साथ ही आगे मौजूद होने वाले वीडियो, गवाहों और दूसरे सबूत जांच एजेंसी को देने की बात भी कही गई है.

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