SIR फॉर्म भरते वक्त 5 गलतियां कर रहे दिल्लीवाले, BLO ने बताया भरने का सही तरीका

SIR का एन्यूमरेशन फॉर्म भरना सिर्फ जानकारी दर्ज करने भर का काम नहीं है. पुरानी SIR की डिटेल से लेकर विधानसभा नंबर और रिश्तेदार की जानकारी तक, छोटी सी गलती आपका फॉर्म अटका सकती है. सीलमपुर के BLO निजाम ने ऐसी ही पांच कॉमन गलतियां बताईं, जिन्हें समझकर आप फॉर्म भरते वक्त गड़बड़ी से बच सकते हैं.

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दिल्ली में SIR फॉर्म भरते समय लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं (Photo-ITG) दिल्ली में SIR फॉर्म भरते समय लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं (Photo-ITG)

विष्णु रावल

  • नई दिल्ली,
  • 16 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 12:43 PM IST

राजधानी दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र-शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) जारी है. ये SIR का तीसरा फेज है और ज्यादातर राज्यों में इसकी तारीख लगातार बढ़ाई जा रही है. अब अगर डेट फिर आगे नहीं बढ़ती है, तो दिल्लीवालों को 17 अगस्त तक एन्यूमरेशन फॉर्म (Enumeration Form) भरकर जमा करना होगा.

लेकिन अब भी करीब 20 फीसदी लोगों ने फॉर्म भरकर जमा नहीं किया है. वहीं, कई लोग ऐसे भी हैं, जो जानकारी की कमी में गलत फॉर्म भर रहे हैं.

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ऐसे में हमने सीलमपुर के BLO निजाम से बात की. उन्होंने बताया कि दिल्लीवाले Enumeration Form भरते टाइम कौन-सी पांच कॉमन गलतियां कर रहे हैं.

कॉलम नंबर 1 (LEFT)
निजाम ने बताया कि इसमें सबसे पहली गलती लोग ताजा जानकारी भरकर कर रहे हैं. जबकि इस कॉलम में आपको पिछली SIR के हिसाब से डिटेल भरनी है. मसलन, आपका नाम Neeraj है, लेकिन पिछली SIR की लिस्ट में आपका नाम Niraj लिखा है, तो आपको यहां भी वही स्पेलिंग लिखनी होगी. इसी तरह रिलेटिव नेम की स्पेलिंग भी वही रखनी है, जो पिछली SIR की लिस्ट में दर्ज थी.

दूसरी गलती लोग विधानसभा नंबर को लेकर कर रहे हैं. दरअसल, दिल्ली में 2008 में परिसीमन हुआ था, जिसके बाद विधानसभा सीटों की सीमाएं और नंबर बदल गए. इसलिए 2002 की लिस्ट और आज की विधानसभा का नंबर अलग हो सकता है. लेकिन इस कॉलम में आपको 2002 की लिस्ट के हिसाब से AC नंबर भरना है.

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मसलन, घोंडा का विधानसभा नंबर 2002 में 50 था, जबकि अब इसका नंबर 65 है. ऐसे में Enumeration Form के इस कॉलम में आपको मौजूदा 65 नहीं, बल्कि 2002 वाला AC नंबर 50 ही लिखना है.

कॉलम नंबर 2 (RIGHT)

तीसरी गलती- रिश्तेदार वाले कॉलम में भी लोग एक कॉमन गलती कर रहे हैं. कुछ लोग NAME की जगह अपना नाम या पति का नाम भर दे रहे हैं. जबकि चुनाव आयोग के मुताबिक, यहां रिलेटिव के तौर पर सिर्फ मां-बाप, दादा-दादी या नाना-नानी का नाम ही दर्ज किया जा सकता है.

यानी NAME वाले कॉलम में आपको इनमें से किसी एक का नाम भरना है, जिसका नाम 2002 की दिल्ली SIR या फिर उस राज्य में हुई आखिरी SIR की वोटर लिस्ट में दर्ज रहा हो, जहां आपके रिश्तेदार रहते थे.

गलती नंबर 4-  अब कुछ लोग ऐसी गलती भी कर रहे हैं कि पिछली SIR की लिस्ट चेक ही नहीं कर रहे. निजाम ने इसे एक उदाहरण से समझाया.

मान लीजिए रामबती की शादी यूपी से दिल्ली में हुई. अब दिल्ली में SIR चल रही है, तो उन्होंने यूपी की 2003 की आखिरी SIR वाली वोटर लिस्ट चेक किए बिना, अपने वोटर कार्ड से पिताजी की डिटेल भर दी. जबकि यहां सिर्फ वोटर कार्ड की जानकारी देखना काफी नहीं है.

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अगर 2003 की यूपी वाली SIR लिस्ट में उनके पिताजी का नाम दर्ज ही नहीं है, या नाम दर्ज है लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा भी अंतर है, तो फॉर्म में दी गई जानकारी गलत मानी जा सकती है. इसलिए फॉर्म भरने से पहले पिछली SIR की वोटर लिस्ट में नाम और बाकी डिटेल जरूर मिलाएं.

गलती नंबर 5- निजाम ने बताया कि कुछ लोगों को Relative Name और Relationship वाले कॉलम में भी कंफ्यूजन है. मान लीजिए आपने कॉलम 2 में अपने पापा की डिटेल भरी है, यानी आप अपनी मैपिंग अपने पापा से कर रहे हैं. ऐसे में Relative Name में आपको उस रिश्तेदार का नाम लिखना है, जो पिछली SIR की लिस्ट में आपके पापा के नाम के आगे दर्ज है.

मसलन, आपके पापा का नाम राम है और 2002 की वोटर लिस्ट में राम के नाम के आगे उनके पिता किशन का नाम दर्ज है. तो Relative Name में आपके दादा का नाम आएगा. वहीं Relationship में आपको 'पिता' लिखना है, क्योंकि यहां आपके दादा और आपके पापा के बीच का रिश्ता पूछा जा रहा है.

इस कॉलम में भी आपको पुरानी लिस्ट के हिसाब से विधानसभा नंबर भरना है. नई वाली लिस्ट के हिसाब से नहीं.


1 और 2 में से कौन सा कॉलम किसे भरना है, उसकी डिटेल हमने पिछली खबर में दी थी. उसे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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अब आता है आखिरी कॉलम, यानी नंबर तीन. यहां आपको अपनी मौजूदा जानकारी भरनी है. यानी इस हिस्से में पुरानी SIR की डिटेल नहीं, बल्कि अभी की जानकारी देनी है.

सारी कंफ्यूजन दूर करने के बाद निजाम ने आगे बताया कि कई लोग फॉर्म लेकर अब भी घर बैठे हैं, लेकिन भरा ही नहीं है. कुछ ने फॉर्म भर तो दिया, लेकिन जमा नहीं किया. यानी फॉर्म भरकर घर में रख लेने से काम पूरा नहीं होगा. उसे BLO के पास जमा भी करना है, तभी आपका टास्क पूरा माना जाएगा.

आपने फॉर्म दे दिया. लेकिन BLO ने उसे जमा किया की नहीं ये कैसे चेक करें? निजाम ने इसका तरीका भी बताया.

- सबसे पहले voters.eci.gov.in पर जाओ. 
- Fill Enumeration form पर क्लिक करो
- फिर आगे NCT of Delhi सिलेक्ट करो
- यहां अपना ताजा EPIC नंबर (Voter ID) डालकर सर्च करो
- अगर आपका Enumeration Form BLO ने ऑनलाइन अपलोड कर दिया है, तो आपके रिकॉर्ड में Form submitted/uploaded लिखा आएगा

अगर स्टेटस नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि फॉर्म अभी BLO की तरफ से अपलोड नहीं हुआ है. ऐसे में अपने BLO से संपर्क करके स्टेटस कन्फर्म कर लें.

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