दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा- ये 'ठुल्ला-ठुल्ला' क्या है, बताएं केजरीवाल?

हाईकोर्ट ने मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है. निचली अदालत के फैसले के मुताबिक आपराधिक मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस के खिलाफ 'ठुल्ला' वाला बयान देने के लिए समन किया जाना था.

Advertisement
अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल

प्रियंका झा

  • नई दिल्ली,
  • 13 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 5:44 PM IST

दिल्ली पुलिस को 'ठुल्ला' कहने पर अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कहा है कि वे 'ठुल्ला' का मतलब समझाएं. अब 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी.

हाईकोर्ट ने मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है. निचली अदालत के फैसले के मुताबिक आपराधिक मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस के खिलाफ 'ठुल्ला' वाला बयान देने के लिए किया जाना था.

Advertisement

बीएस बस्सी ने भी जताया था ऐतराज
गौरतलब है कि के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहा था. केजरीवाल ने ये बयान साल 2015 में दिया था. जिसके बाद से ही दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जब केजरीवाल ने बयान दिया था उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी थे और उन्होंने बयान पर ऐतराज जताया था. उन्होंने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा बयान देते हैं तो यह अपमानजनक है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement