6 मौतों के बाद जागा प्रशासन, मौत की इमारत की बगल की बिल्डिंग खाली करने का आदेश, 8 Updates

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ अब जांच भी तेज हो गई है. MCD ने आसपास की इमारतों को लेकर बड़ा कदम उठाया है. जानें हादसे के अब तक के 8 बड़े अपडेट्स.

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सत्य निकेतन में जमींदोज हुई इमारत के पास बचाव कार्य में जुटी टीमें. (Photo: ITG) सत्य निकेतन में जमींदोज हुई इमारत के पास बचाव कार्य में जुटी टीमें. (Photo: ITG)

अरविंद ओझा

  • नई दिल्ली,
  • 07 सितंबर 2026,
  • अपडेटेड 8:54 AM IST

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में 5 मंजिला इमारत गिरे करीब 16-17 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन मलबे में जिंदगी की तलाश अभी खत्म नहीं हुई है. हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. 11 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है. रातभर चले रेस्क्यू के बाद अब आसपास की इमारतों की सुरक्षा भी बड़ा सवाल बन गई है.

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हादसे के बाद MCD ने इमारत के आसपास भी बड़ा कदम उठाया है. हादसे से सटी एक बिल्डिंग को खाली करने का नोटिस दिया गया है. MCD ने इसे जर्जर और खतरनाक हालत में बताया है. यानी खतरा सिर्फ उस इमारत तक सीमित नहीं माना जा रहा है, जहां हादसा हुआ था. इस पूरे मामले में अब तक क्या-क्या हुआ, 8 बड़े अपडेट्स में समझिए.

1. हादसे में 6 लोगों की मौत

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. 5 लोगों को मलबे से निकालने के बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया. एक घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

2. 11 लोगों को मलबे से निकाला गया

रेस्क्यू टीमों ने अब तक 11 लोगों को मलबे से बाहर निकाला है. रात में एक और व्यक्ति को बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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3. मालिक समेत अन्य के खिलाफ FIR

पुलिस ने सत्य निकेतन हादसे में FIR नंबर 153/2026 दर्ज की है. केस साउथ कैंपस थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ है. FIR में बिल्डिंग के मालिक हरिराम समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है.

यह भी पढ़ें: LIVE: गेट के पास बैठा था शख्स, तभी गिरी बिल्डिंग... दिल्ली के सत्य निकेतन इमारत हादसे का 20 सेकंड का CCTV फुटेज आया सामने

4. तीन धाराओं में दर्ज हुआ केस

मामले में बिल्डिंग के मालिक हरिराम बंसल के खिलाफ BNS की धारा 105, 290 और 125(a) के तहत केस दर्ज किया गया है. धारा 105 गैर-इरादतन हत्या से जुड़ी है. धारा 290 इमारत के निर्माण या मरम्मत में लापरवाही से संबंधित है. धारा 125(a) ऐसे लापरवाह काम से जुड़ी है, जिससे किसी की जान या सुरक्षा खतरे में पड़े और चोट पहुंचे.

5. PG के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी इमारत

पुलिस के मुताबिक, हादसे वाली बिल्डिंग का इस्तेमाल PG के तौर पर हो रहा था. आरोप है कि ग्राउंड फ्लोर पर रेनोवेशन या निर्माण का काम चल रहा था. इसी दौरान ढांचा कमजोर होने की वजह से इमारत गिरने की आशंका जताई जा रही है.

6. हादसे से सटी बिल्डिंग भी होगी खाली

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MCD के नोटिस में हादसे वाली जगह से ठीक सटी Building/House No. 13 (भवन संख्या 13) का साफ तौर पर जिक्र है. नोटिस में इस इमारत को जर्जर और खतरनाक बताया गया है. इसमें रहने वालों को परिसर खाली करने का आदेश दिया गया है.

MCD ने भवन संख्या 13 को नोटिस मिलने के 3 दिन के भीतर खाली करने के साथ ढहाने का आदेश दिया है. अगर तय समय में आदेश का पालन नहीं होता है तो MCD खुद इमारत को गिरा सकती है. इसका खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा.

7. चार मंजिल से ज्यादा की अवैध इमारतें होंगी सील

सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD ने चार मंजिल से ज्यादा की सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया है. दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि ऐसी इमारतों को बनने देने वाले अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होगी. दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें तुरंत बर्खास्तगी भी शामिल है.

8. आरोपियों की तलाश, मलबे में सर्च जारी

पुलिस ने आरोपियों को ट्रेस करने के लिए कई टीमें बनाई हैं. दूसरी तरफ मलबे में किसी और के फंसे होने की आशंका को देखते हुए सर्च ऑपरेशन जारी है. राहत-बचाव टीमें सावधानी से मलबा हटा रही हैं. फिलहाल पूरा ध्यान किसी भी फंसे व्यक्ति तक पहुंचने पर है.

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फिलहाल मलबे की तलाश जारी है. टीमें एक-एक हिस्से को सावधानी से हटाकर देख रही हैं, ताकि अगर कोई और व्यक्ति अंदर फंसा हो तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके. दूसरी तरफ पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. हादसे के बाद आसपास की इमारतों की सुरक्षा भी जांच के दायरे में आ गई है. अब नजर इस बात पर है कि रेस्क्यू के बाद जांच में इमारत गिरने की असली वजह क्या सामने आती है और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है.

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