दिल्ली: AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को कोर्ट ने पाया दोषी, सजा पर फैसला 27 अप्रैल को

ये मामला सितंबर 2013 में मॉडल टाउन के पास त्रिपोली गेट पर विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है. दिल्ली पुलिस के द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में विधायक पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं समेत तकरीबन 300 लोगों को पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काया.

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आप MLA अखिलेश पति त्रिपाठी (फाइल फोटो) आप MLA अखिलेश पति त्रिपाठी (फाइल फोटो)

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली ,
  • 09 अप्रैल 2021,
  • अपडेटेड 7:18 PM IST
  • विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने का है आरोप
  • दर्जन भर पुलिसकर्मियों को आई थी चोट
  • दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पाया है दोषी

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को साल 2013 के एक मामले में दो अपराधों के लिए दोषी करार दिया है. इसमें नियम के विरुद्ध बिना इजाजत भीड़ इकट्ठे करने और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला शामिल है. इस मामले में कुल 19 आरोपियों में से 17 को बरी कर दिया गया है. जबकि कोर्ट ने एक महिला समेत विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को दोषी माना है. कोर्ट इस मामले में सजा 27 अप्रैल को सुनाएगी.

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ये मामला सितंबर 2013 में मॉडल टाउन के पास त्रिपोली गेट पर विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है. दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में विधायक पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं समेत तकरीबन 300 लोगों को पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काया.

आपको बता दें कि यह प्रदर्शन एक हत्या के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई ना किए जाने के खिलाफ किया गया था. पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि जिस दौरान यह प्रदर्शन किया गया था, उसको हिंसक बनाने में विधायक की अहम भूमिका रही, जिसमें 12 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें भी आई थीं.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी को आईपीसी की धारा 143 (नियम विरुद्ध भीड़ को जमा करने ) और 186 (सरकारी काम में बाधा डालने) के तहत दोषी ठहराया है. इसमें 6 महीने तक की जेल हो सकती है या आर्थिक दंड दिया जा सकता है, या फिर कोर्ट जेल और आर्थिक दंड दोनों एक साथ दे सकती है.

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पिछले 1 महीने के भीतर आम आदमी पार्टी के ये दूसरे विधायक हैं जिनको किसी आपराधिक मामले में दिल्ली की अदालत के द्वारा दोषी पाया गया है, इससे पहले मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती मारपीट को मामले में दोषी करार दिया जा चुका है. हालांकि हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती की सजा पर रोक लगा रखी है.

 

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