AAP नेता संजय सिंह को शपथ लेने के लिए कोर्ट से फिर मिली अनुमति, पुलिस लेकर जाएगी राज्यसभा

जय सिंह को कोर्ट ने शनिवार को इसकी अनुमति दी थी. सोमवार को तकनीकी कारणों की वजह से उन्हें शपथ नहीं दिलाई जा सकी. सचिवालय के अधिकारियों के मुताबिक संजय सिंह के निष्कासन का मामला आचरण समिति के पास निर्णय के लिए लंबित है. लिहाजा वहां से निर्णय आए बिना सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेना संभव नहीं.

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संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं (फाइल फोटो) संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं (फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 06 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 6:33 PM IST

दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पीएमएलए के तहत तिहाड़ जेल में बंद संजय सिंह को राज्यसभा शपथ लेने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिर अनुमति दे दी है. मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की दोबारा अनुमति देते हुए 8 या 9 फरवरी को पुलिस हिरासत में ही राज्यसभा ले जाने की अनुमति दे दी.

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इससे पहले भी संजय सिंह को कोर्ट ने शनिवार को इसकी अनुमति दी थी. सोमवार को तकनीकी कारणों की वजह से उन्हें शपथ नहीं दिलाई जा सकी. सचिवालय के अधिकारियों के मुताबिक संजय सिंह के निष्कासन का मामला आचरण समिति के पास निर्णय के लिए लंबित है. लिहाजा वहां से निर्णय आए बिना सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेना संभव नहीं.

जानकारी के मुताबिक कोर्ट के आदेश की जानकारी आधिकारिक रूप से राज्यसभा सचिवालय को नहीं मिली थी. साथ ही संजय सिंह के सदन में व्यवहार बरताव के लिए सदन की अनुशंसा पर पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी यानी संसदीय आचरण समिति की रिपोर्ट भी नहीं आई. यही वजहें रही कि राज्यसभा की कार्यसूची में सिंह के शपथ ग्रहण का जिक्र नहीं था. अब संभवत: सिंह की शपथ को राह साफ हो गई है. 

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