राजेश खन्ना संग अनीता के रिश्ते को नहीं मिली कानूनी मंजूरी, कोर्ट से म‍िला झटका

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को एक्ट्रेस अनीता आडवाणी की एक याचिका खारिज कर दी. इस याचिका में उन्होंने दिवंगत बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को शादी के तौर पर मान्यता देने की मांग की थी.

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बॉम्बे हाईकोर्ट से अनीता आडवाणी को झटका (Photo: Screengrab) बॉम्बे हाईकोर्ट से अनीता आडवाणी को झटका (Photo: Screengrab)

विद्या

  • मुंबई,
  • 01 अप्रैल 2026,
  • अपडेटेड 10:32 PM IST

एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को एक्ट्रेस अनीता आडवाणी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को कानूनी तौर पर 'शादी' का दर्जा देने की मांग की थी.

लंबे समय से चल रही इस कानूनी लड़ाई में अनीता ने निचली अदालत (दिंडोशी सिविल कोर्ट) के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसने उनके केस को तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया था. 

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जस्टिस शर्मिला देशमुख की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साफ कर दिया कि उनकी अपील स्वीकार नहीं की जा सकती. इस फैसले के साथ ही डिंपल कपाड़िया, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना को बड़ी कानूनी राहत मिली है, जो शुरुआत से ही अनीता के दावों का विरोध कर रहे थे.

डिंपल कपाड़िया की हुई जीत
जानकारी के लिए बता दें कि अनीता आडवाणी और राजेश खन्ना के परिवार के बीच यह विवाद काफी पुराना है. साल 2017 में दिंडोशी कोर्ट ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए अनीता के केस को खारिज कर दिया था. इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 

पिछले हफ्ते इस मामले पर अंतिम सुनवाई हुई, जिसमें डिंपल कपाड़िया और अक्षय कुमार के वकीलों ने मजबूती से अपना पक्ष रखा.  जस्टिस शर्मिला देशमुख बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और बुधवार को संक्षिप्त आदेश सुनाते हुए कहा कि 'पहली अपील खारिज की जाती है'. हालांकि, इस फैसले का विस्तृत ब्यौरा आना अभी बाकी है, लेकिन प्राथमिक तौर पर अनीता के दावों को कोर्ट ने मान्य नहीं माना.

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अनीता आडवाणी के दावे खारिज
दरअसल राजेश खन्ना के निधन के बाद अनीता आडवाणी ने कई चौंकाने वाले दावे किए थे. उनका कहना था कि सुपरस्टार के साथ उनका रिश्ता महज दोस्ती तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी की थी और राजेश खन्ना ने उनकी मांग में सिंदूर भी भरा था. अनीता ने यह आरोप भी लगाया था कि राजेश खन्ना के अंतिम दिनों में उनके परिवार ने उनकी देखभाल नहीं की और वह खुद आखिरी सांस तक उनके साथ थीं. उन्होंने उस वक्त गहरा दुख जताया था जब उन्हें खन्ना के अंतिम संस्कार से दूर रखा गया. अनीता का कहना था कि वह सुपरस्टार के साथ उनके घर 'आशीर्वाद' में लिव-इन पार्टनर के तौर पर रह रही थीं.

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब अनीता आडवाणी को कोर्ट से खाली हाथ लौटना पड़ा हो. इससे पहले उन्होंने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में डिंपल कपाड़िया, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के खिलाफ घरेलू हिंसा का आपराधिक मामला भी दर्ज कराया था. 

अनीता का आरोप था कि राजेश खन्ना के निधन के बाद उन्हें उनके घर से जबरन बाहर निकाल दिया गया था. हालांकि, साल 2015 में ही हाई कोर्ट ने कपाड़िया और अक्षय कुमार के खिलाफ चल रहे इस घरेलू हिंसा के केस को रद्द कर दिया था. कानून की नजर में डिंपल कपाड़िया ही राजेश खन्ना की विवाहित पत्नी बनी रहीं, क्योंकि अलग होने के बावजूद उन दोनों ने कभी औपचारिक रूप से तलाक नहीं लिया था.

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